बहराइच: एडीजे प्रथम कोर्ट ने पति की हत्या मामले में आरोपी पत्नी और उसके आशिक सहित 3 को सुनाई सश्रम आजीवन कारावास की सजा
थाना दरगाह क्षेत्र अंतर्गत स्थित मौला सैलरगंज में वर्ष 2022 में अपने आशिक व उसके सहयोगी के साथ मिलकर अपने ही पति की धारदार हथियार से गला रेत कर की गई नृशन्स हत्या मामले में हत्यारी पत्नी सहित तीन अभियुक्त को एडीजे प्रथम कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह जानकारी एडीजीसी क्रिमिनल प्रमोद कुमार सिंह ने मंगलवार शाम को दी है।