मुरादाबाद: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िता को राहत देते हुए 22 सप्ताह के गर्भ गिराने की अनुमति दी
मुरादाबाद की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर अवकाश के दिन दुष्कर्म पीड़िता के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने पीड़िता को गर्भपात की अनुमति देते हुए भ्रूण सुरक्षित रखने के निर्देश दिए। युवती ने बताया कि आरोपी युवक ने शादी का झांसा देकर संबंध बनाए और बाद में शादी से इनकार कर दिया।बुधवार शाम में 5:00 बजे मामले की जानकारी हुई है।