पन्ना: पन्ना में समय पर नहीं भरा प्रॉपर्टी टैक्स तो लगेगा दोगुना झटका, 50% छूट की समय-सीमा तय!
Panna, Panna | Jun 4, 2026 पन्ना नगर पालिका क्षेत्र के निवासियों के लिए बड़ी खबर है! अगर आपने निर्धारित समय के भीतर अपना संपत्ति कर (प्रॉपर्टी टैक्स) जमा नहीं किया, तो आपको भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। दरअसल, मध्य प्रदेश शासन द्वारा आवासीय भवनों पर दी जाने वाली 50 प्रतिशत की विशेष छूट केवल एक तय समय-सीमा तक ही मान्य रहेगी।