बक्सर: दहेज हत्या मामले में बक्सर न्यायालय ने दोषी पति को सुनाई 7 वर्ष की सजा, लगाया जुर्माना
Buxar, Buxar | Jul 23, 2025 दहेज के लिए विवाहिता की हत्या के मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हर्षित सिंह की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने मृतका के पति दीपक गोंड को हत्या का दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा और 15 हजार रुपये का आर्थिक दंड सुनाया। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को 3 माह का अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामला सिकरौल थाना क्षेत्र के रेंका गांव का है।