अकबरपुर: माती कोर्ट ने नाबालिग लड़की को भगा ले जाने और दुष्कर्म करने पर अभियुक्त को 10 वर्ष की सजा सुनाई
नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में माती कोर्ट में एडीजे 13 ने अभियुक्त नीरज पुत्र नाथू ग्राम बीरपुर नकसिया थाना रुरा को दोषी करार दिया और 10 वर्ष कठोर कारावास सहित 30,000 हजार रुपये जुर्माना लगाया।