शाजापुर के प्रधान सत्र न्यायाधीश ने जानलेवा हमले के एक आरोपी को दस साल के सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला मंगलवार शाम को सुनाया गया। आरोपी कदीर शाह उर्फ छोटिया उर्फ पिता सरदार शाह निवासी ग्राम आलाउमरोद को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत दोषी पाया गया। बता दे, आरोपी ने पीड़ित पर चाकू से किया था वार