श्योपुर। जिला न्यायालय ने बुधवार को दोपहर 03 बजे करीब दो साल पुराने दलित महिला के साथ मारपीट के मामले फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को छः-छः माह के सश्रम करावास की सजा एवं दो-दो हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले में राज्य की और से पैरवी विशेष लोक अभियोजक राजेन्द्र जाधव ने की।