फफूंद थाना क्षेत्र के अंतर्गत करीब सात वर्ष पहले एक किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया। विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने दोषी विजय सिंह परिहार उर्फ काजू ठाकुर को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। उस पर 55 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया। अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी कर रह