आज बुधवार को करीब 4 बजे अपर लोक अभीयोजक मिश्रीलाल यादव ने यह जानकारी दी। लोकही थाना क्षेत्र में शंभू शाह की हत्या मामले को लेकर एडीजे प्रथम सैयद मो0 फजलुल बारी की अदालत ने सुनवाई किया। जिसमें दोनों पक्षों की दलिले सुनने के बाद अभियुक्त प्रवीण कुमार को न्यायालय ने 302 भादवी एवं 27 आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया। अभियुक्त लौकही थाना क्षेत्र के गोट नरहिया।