एडीजे सेकिंड की अदालत ने आज भैंस चोरी के आरोपी को दोषी मानते हुए₹1000 के अर्थ दंड और 1 साल की सजा सुनाई है। यह सजा शुक्रवार की दोपहर 3:00 बजे सुनाई गई है। आपको बता दें कि बीते 13 साल पहले थाना भोट में एक भैंस चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ था , जिसमें आज कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आरोपी युवक को दोषी मानते हुए एक साल की सजा और ₹1000 के अर्थ दंड की सजा सुनाई है ।