आगर: अनुपयोगी एवं खुले बोरवेल बोर कैप से बंद करवाने होगे जिला मजिस्ट्रेट राघवेंद्र सिंह द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी।
जिला मजिस्ट्रेट राघवेन्द्र सिंह द्वारा जिले में अनुपयोगी एवं खुले नलकूप (निजी एवं सार्वजनिक), बोरवेल, कुएं,कुईया, बावड़ी, बिना मुंडेर वाले कुएं में छोटे बच्चों एवं अन्य व्यक्तियों के गिरने की घटनाओं को रोकने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (अत्र पश्चात् मात्र संहिता संबोधन)की धारा 163 के तहत् सम्पूर्ण आगर-मालवा जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए।