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नया दौर, नया कानून, सख्त कार्यवाही। अब संगठित अपराध पर सख्त प्रतिक्रिया होगी। भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 111, 112 के अनुसार गिरोह बनाकर या संगठित तरीके से किए गए अपराधों के लिए कठो - Sikar News