खाद दमोह खान डी अधिकारी मनीष अग्रवाल ने जानकारी देते बताया कि अब किसानों को खाद उर्वरक की टोकन व्यवस्था शुरू की जा रही है जिसमें टोकन के माध्यम से किसानों को खाद मिलेगी जिसमें मोबाइल नंबर आधार कार्ड और ऋण पुस्तिका अनिवार होगा साथ ही एक टोकन काटने के बाद 3 दिन तक वह वैध रहेगा अगर कोई बीच में टोकन एक बार लेने के बाद दोबारा करेगा तो वह नहीं होगा