मध निषेध कानून के तहत नालंदा जिला मुख्यालय बिहारशरीफ स्थित व्यवहार न्यायालय के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पंचम सह उत्पाद स्पेशल न्यायाधीश (ADJ-05) की अदालत ने बिंद थाना कांड संख्या 167/24 में दो अभियुक्तों को कड़ी सजा सुनाई है। पुलिस द्वारा ठोस साक्ष्य और मजबूत चार्जशीट के आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपितों को 7-7 वर्ष की सश्रम कारावास और दो लाख पचास हजार.