कटरा बाजार क्षेत्र मे वर्ष 2011 मे युवती के अपहरण मामले मे ASJ तृतीय राजेश कुमार की अदालत ने दो आरोपियो गिरधारी लाल और दीपनरायन निवासीगण वीरपुर कटरा बाजार को दोषी करार दिया। न्यायालय ने दोनो को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹53000-₹53000 के अर्थदंड से दंडित किया। शुक्रवार 5 बजे SP बताया सजा पुलिस की प्रभावी पैरवी और ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत दिलाई गई।