शाजापुर: शाजापुर न्यायालय ने चौकीदार हत्या और साक्ष्य छिपाने के मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
मोहन बड़ोदिया थाना क्षेत्र अंतर्गत 18 नवंबर 2019 की रात जब पीड़ित गंगाराम चौकीदारी के लिए आया था। लेकिन अगले दिन उसका शव मुरलीधर गुप्ता के गोदाम में, मेन ऑफिस के पास सीढ़ियों के नीचे खाली बारदानों में लिपटा हुआ मिला।न्यायालय ने सभी साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर तीनों आरोपियों को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।