बहराइच: जिला जज की अदालत ने अवैध शस्त्र बनाने के मामले में जेल में निरुद्ध अभियुक्त की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद निरस्त की
दीवानी न्यायालय स्थित जिला जज की अदालत ने खैरीघाट थाना क्षेत्र से 6 अक्टूबर को गिरफ्तार किए गए अवैध शस्त्र निर्माण मामले के अभियुक्त की जमानत अर्जी दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद निरस्त कर दी है। इस मामले में जानकारी देते हुए जीसी क्रिमिनल ने सोमवार शाम को बताया कि घटना 6 अक्टूबर की है जब अभियुक्त को सह अभियुक्त के साथ गिरफ्तार किया गया था।