विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम रामअवतार प्रसाद की अदालत ने सोमवार को नाबालिग से दुष्कर्म के संवेदनशील मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी रोशन उर्फ रुघुन राम को 10 साल की कठोर कैद और 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी है, जिसमें से आधी राशि पीड़िता को दी जाएगी। मामला जंगीपुर थाना क्षेत्र का है।