मोतिहारी: मोतिहारी कोर्ट ने एक युवक के अपहरण मामले में दोषी पाए गए नामजद अभियुक्त को सुनाई 10 वर्षों की सजा
मोतिहारी कोर्ट में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विद्या प्रसाद ने एक युवक के अपरहण मामले में दोषी पाते हुए नामजद एक अभियुक्त को दस वर्षों का सश्रम कारावास एंव बीस हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाया हैं। अर्थ दंड नहीं देने पर दो महिने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा पहाड़पुर थाना क्षेत्र के लगुनिया निवासी राजेश्वर साह को हुई हैं। जानकारी गुरुवार शाम करीब