बहराइच: पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को सुनाई 10 साल के कारावास की सजा, ₹70 हजार का लगाया अर्थदंड
बहराइच दीवानी न्यायालय स्थित विशेष न्यायाधीश पशुओं कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले के आरोपी को दोषी कर देते हुए 10 साल के कारावास और 70000 रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। जिला शासकीय अधिवक्ता पशुओं कोर्ट संत प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए शनिवार दोपहर 1 बजे बताया कि घटना वर्ष 2015 में थाना इकौना क्षेत्र में हुई थी। जिसमें कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।