चकई के सरौन बाजार से ट्यूशन पढ़कर लौट रही नाबालिग छात्र के साथ शादी का झांसा देकर यौन शोषण के करने मामले के आरोपित चंदन को पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश महेश्वर दुबे ने दुष्कर्म की धारा 376 भादवि के तहत दोषी पाकर कस्टडी में लेने का आदेश दिया है। अगली तिथि पर सजा मुकर्रर की जाएगी। इसकी जानकारी रविवार की सुबह 10:00 बजे दी गई है।