टोंकखुर्द: छेड़छाड़ मामले में न्यायालय ने आरोपी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹500 का अर्थदंड सुनाया
प्रकरण की पैरवीकर्ता सहायक जिला लोक अभियोजक श्री सी.एस. परमार द्वारा अभियोजन की सटीक पैरवी एवं उक्त प्रकरण में विवेचक की उत्कृष्ट विवेचना के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश श्रीमान आयुषी श्रीवास्तव न्यायालय टोंकखुर्द ने शुक्रवार शाम 5 बजे आरोपी तूफान पिता गिरधारी मालवीय उम्र 40 वर्ष निवासी जस्मिया द्वारा छेड़छाड़ कर लज्जा भंग कारित करने व अपराधिक बल का प्रयोग करने