
दोषी पूर्व सरपंच और सचिवों को भेजा जाएगा जेल
https://haritprawah.com/rewa-collector-2/
रीवा 13 जुलाई 2026. जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मेहताब सिंह गुर्जर ने पुलिस अधीक्षक रीवा से 11 ग्राम पंचायतों के वित्तीय अनियमितता और गबन के दोषी पाए गए पूर्व सरपंच तथा सचिवों को जेल भेजने का अनुरोध किया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने कहा है कि आरोपी व्यक्तियों पर निर्माण कार्यों की गबन की गई राशि की वसूली के लिए कार्यवाही की गई। राशि जमा न करने पर इनके विरूद्ध धारा 92 (2) के तहत वारण्ट जारी करते हुए संबंधित धाना प्रभारियों से दोषियों को सेंट्रल जेल रीवा में सुपुर्द करने के निर्देश दिए गए थे। थाना प्रभारियों द्वारा वारंट की तामीली और दोषियों को सेंट्रल जेल में सुपुर्द करने के संबंध में की गई कार्यवाही से अवगत नहीं कराया गया है। संबंधित थाना प्रभारियों को निर्दिष्ट करते हुए दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करें।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने इस संबंध में बताया कि जनपद पंचायत रीवा की ग्राम पंचायत भोलगढ़ की पूर्व सरपंच श्रीमती सविता साकेत, सिरमौर जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत बुसौल के पूर्व सरपंच संतोष तिवारी तथा सदहना ग्राम पंचायत के पूर्व सचिव संतोष सिंह के विरूद्ध कार्यवाही का अनुरोध किया गया है। जनपद पंचायत रायपुर कर्चुलियान की ग्राम पंचायत जोगिनहाई के पूर्व सरपंच औसरी कोल तथा पूर्व सचिव धीरज सिंह, ग्राम पंचायत बुढ़िया की पूर्व सरपंच श्रीमती उमा सिंह तथा पूर्व सचिव लव कुमार शर्मा और ग्राम पंचायत पलिया 351 के पूर्व सरपंच विष्णु प्रसाद कोल के विरूद्ध वारंट जारी किया गया है। जनपद पंचायत जवा की ग्राम पंचायत अकौरी की पूर्व सरपंच श्रीमती ललिता देवी तथा प्रोपराइटर अवधेश सिंह ट्रेडर्स जवा और हरदोली ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच रमेश कुमार के विरूद्ध वारंट जारी किया गया है।