#churu मस्जिद से लौट रहे युवक की ह,त्या मामले में 3 दोषियों को उम्रकैद की सजा, 2023 में घांघू में हुई थी फरमान की ह,त्या, डीजे कोर्ट ने सुनाया फैसला,
अदालत ने आरोपी इमरान, इरफान और मकसूद को दोषी मानते हुए उम्रकैद एवं अर्थदंड से दंडित किया। मामले में राज्य सरकार की ओर से लोक अभियोजक रोशन सिंह राठौड़ ने पैरवी की
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Churu, Churu | Jul 13, 2026