
#बेतिया जिले में जमीन रजिस्ट्री के दौरान अब क्रेता और विक्रेता को कागजातों की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरी प्रक्रिया - डिजिटल और पेपरलेस होगी। जिला - निबंधन कार्यालय ने इसकी पहल शुरू कर दी है। सब कुछ ठीक रहा - तो अगस्त माह के प्रथम सप्ताह से - जमीन निबंधन की नई व्यवस्था लागू - हो जाएगी। जिला अवर निबंधक - गिरीशचंद्र ने बताया कि बिहार - निबंधन नियमावली 2026 और बिहार स्टांप सेवा प्रदाता की - अनुज्ञप्ति एवं ई-स्टांप की आपूर्ति - नियमावली 2026 के तहत पेपरलेस निबंधन प्रणाली लागू की जा रही है। - जिला निबंधन कार्यालय में भी नई - व्यवस्था लागू करने के लिए हर स्तर - पर काम चल रहा है। नई व्यवस्था में अधिवक्ता, दस्तावेज नवीनवीस,मुहर्रिर, डीड राइटर को सेवा प्रदाता के रूप में अनुज्ञप्ति दी जाएगी। सेवा प्रदाता दस्तावेज तैयार करेंगे। ऑनलाइन अपलोड करेंगे। ई-सिग्नेचर कराएंगे। पक्षकारों और गवाहों के ई-हस्ताक्षर कराएंगे। स्टांप शुल्क की गणना करेंगे। स्लॉट बुकिंग कराएंगे। ई-स्टांप कोड जारी करने में मदद करेंगे। जिला सब-रजिस्ट्रार के मुताबिक पेपरलेस व्यवस्था लागू होने के बाद जमीन की रजिस्ट्री पहले की तुलना में ज्यादा पारदर्शी, सुरक्षित और ज्यादा तेज होगी। लोगों को कागजी दस्तावेजों का बंडल लेकर कार्यालय नहीं आना पड़ेगा। सभी दस्तावेज ऑनलाइन तैयार और अपलोड होंगे। बायोमेट्रिक सत्यापन होगा। ई-केवाईसी होगा। डिजिटल हस्ताक्षर से पूरी प्रक्रिया पूरी होगी। रजिस्ट्री के बाद दस्तावेज की डिजिटल प्रति तत्काल उपलब्ध करा दी जाएगी। इससे जिस्ट्री में लगने वाला समय कम होगा। कागज गुम होने या क्षतिग्रस्त होने की समस्या खत्म होगी। जिला अवर निबंधक ने बताया कि विभाग सेवा प्रदाताओं को अनुज्ञप्ति देने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है।पहले जिला निबंधन कार्यालय में पेपरलेस और डिजिटल रजिस्ट्री की व्यवस्था लागू होगी। इसके बाद नरकटियागंज, बगहा, लौरिया, चनपटिया के निबंधन कार्यालयों में भी पेपरलेस डिजिटल रजिस्ट्री सेवा लागू कर दी जाएगी। इससे जमीन निबंधन कराने वाले क्रेता और विक्रेता को ज्यादा सहूलियत मिलेगी। गिरीशचंद्र ने जिले के अधिवक्ताओं, दस्तावेज नवीनवीस, मुहर्रिरों, डीड राइटरों से समय पर आवेदन करने की अपील की।
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