
*ब्रेकिंग न्यूज़: भिंड के ऐतिहासिक वनखंडेश्वर मंदिर में पुजारी नियुक्ति पर कलेक्टर कोर्ट की बड़ी रोक!*
*कलेक्टर कोर्ट का बड़ा फैसला: भिंड के प्रसिद्ध वनखंडेश्वर महाराज मंदिर में पुजारी की नियुक्ति को लेकर जारी विवाद में कलेक्टर न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है।*
*एसडीएम के आदेश पर स्थगन: कलेक्टर कोर्ट ने एसडीएम राजस्व द्वारा पुजारी नियुक्ति के संबंध में पारित आदेश के क्रियान्वयन पर तत्काल प्रभाव से रोक (Stay) लगा दी है।*
*यथास्थिति (Status Quo) बनाए रखने के निर्देश: न्यायालय ने मामले में 28 जुलाई 2026 तक स्थिति को 'ज्यों का त्यों' (यथास्थिति) बनाए रखने का स्पष्ट निर्देश जारी किया है।*
*पवन शर्मा की याचिका पर कार्रवाई: यह कार्रवाई शास्त्री नगर निवासी पवन शर्मा द्वारा दायर की गई अपील पर सुनवाई के दौरान की गई है।*
*हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना का आरोप: याचिका में आरोप लगाया गया था कि एसडीएम का आदेश ग्वालियर हाईकोर्ट के पूर्व निर्देशों का सीधा उल्लंघन करता है।*
*परंपरा बनाम आदेश का मुद्दा: हाईकोर्ट ने पहले स्पष्ट किया था कि मंदिरों में पुजारी की नियुक्ति वंश परंपरा के आधार पर नहीं की जाएगी, फिर भी एसडीएम ने इस नियम को दरकिनार किया।*
*अपीलार्थी का दावा: याचिकाकर्ता पवन शर्मा ने दावा किया है कि उनके पास 'शास्त्री' और 'आचार्य' की उपाधि है और उन्हें मंदिर में पूजा-अर्चना का 10 वर्षों का अनुभव है।*
*सुविधा संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में: सुनवाई के बाद कलेक्टर न्यायालय ने माना कि प्रतिवादी क्रमांक 01 अनुराग मिश्रा ने अभी तक मंदिर में पूजा हेतु कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, इसलिए सुविधा संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में बनता है।*
*पूरा रिकॉर्ड तलब: कलेक्टर न्यायालय ने इस पूरे मामले का निचला रिकॉर्ड भी जांच हेतु तलब कर लिया है।*
*28 जुलाई को अगली सुनवाई: अब इस चर्चित मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई 2026 को होगी, तब तक एसडीएम के आदेश पर कोई अमल नहीं हो सकेगा और मंदिर में पुरानी स्थिति ही बहाल रहेगी।*