भीषण गर्मी एवं लू की स्थिति को देखते हुए जिला दंडाधिकारी बेगूसराय श्री श्रीकांत शास्त्री ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 8 तक (प्री-स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्र सहित) शैक्षणिक गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध तथा कक्षा 9 से 12 तक के लिए पूर्वाह्न 11:30 बजे के बाद पठन-पाठन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है।
यह आदेश 22 जून से 27 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा। विद्यालय प्रबंधन को शैक्षणिक गतिविधियों का पुनर्निर्धारण करने का निर्देश दिया गया है।
#बेगूसराय