
हिमाचल में खराब जूस पीने से महिला का टूटा सावन का व्रत 😱 कंपनी पर लगा 60000 रुपये का जुर्माना 🚨
हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में जिला उपभोक्ता आयोग ने खराब जूस बेचने के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। आयोग ने डाबर इंडिया लिमिटेड को शिकायतकर्ता को 60,000 रुपये मुआवजा और 10,000 रुपये कानूनी खर्च देने के आदेश दिए हैं। साथ ही कंपनी को 30,000 रुपये जिला उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा कराने के भी निर्देश दिए गए हैं।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि आदेश की प्रति मिलने के 45 दिनों के भीतर भुगतान करना होगा। यदि कंपनी तय समय सीमा में आदेश का पालन नहीं करती है, तो शिकायत दर्ज होने की तारीख से भुगतान होने तक 60,000 रुपये की राशि पर 9% वार्षिक ब्याज भी देना होगा।
यह फैसला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा तथा सदस्य आरती सूद और नारायण ठाकुर की खंडपीठ ने सुनाया। शिकायतकर्ता करणवीर सिंह पटियाल, निवासी इंदौरा, ने बताया कि उन्होंने 26 जुलाई 2024 को इंदौरा स्थित राजू कन्फेक्शनरी एंड बेकर्स से डाबर का रियल फ्रूट पावर मोसंबी (1 लीटर) जूस खरीदा था। शिकायत के बाद मामले की सुनवाई हुई और आयोग ने उपभोक्ता के पक्ष में यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया।
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