
शहर के बगहा दो स्टेशन चौक स्थित ए-वन मीट हाउस में श्रम विभाग की छापेमारी के दौरान 14 वर्ष से कम उम्र के दो बाल श्रमिक कार्य करते मिले. मामले में बगहा श्रम परिनियोजन पदाधिकारी अरविंद कुमार ने पटखौली थाने में प्रतिष्ठान के संचालक सैनुल्लाह कुरैसी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के लिए लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है. श्रम परिनियोजन पदाधिकारी ने अपने आवेदन में बताया है कि पश्चिम चंपारण, बेतिया के श्रम अधीक्षक के निर्देश पर गठित धावा-दल ने शनिवार को पूर्वाह्न 11:36 बजे स्टेशन चौक स्थित ए-वन मीट हाउस का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान में 14 वर्ष से कम उम्र के दो बच्चों से काम कराए जाने की पुष्टि हुई आवेदन के अनुसार, बाल श्रमिकों की पहचान नगर थाना क्षेत्र के मस्तान टोला निवासी उ' मर फारूख तथा मिर्जा टोला निवासी स' लीम कुरैसी के रूप में हुई. दोनों बच्चों से प्रतिष्ठान में कार्य कराया जा रहा था, जो बाल एवं किशोर श्रम ललन कुमार तथा सब-इंस्पेक्टर कमलेश कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे.श्रम विभाग ने अपने आवेदन में कहा है कि प्रतिष्ठान संचालक सैनुल्लाह कुरैसी के विरुद्ध बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 (संशोधित 2016) के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज कर नियमानुसार विधिसम्मत कार्रवाई की जाए पटखौली थानाध्यक्ष उत्पल कांत ने बताया कि आवेदन के आलोक में प्राथमिकी दर्ज करते हुए पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 (संशोधित अधिनियम, 2016) की धारा-3 का उल्लंघन है. यह प्रावधान 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी व्यवसाय या प्रतिष्ठान में नियोजित किए जाने पर रोक लगाता है. बता दे कि छापेमारी दल में श्रम परिनियोजन पदाधिकारी अरविंद कुमार के अलावा श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी रामनगर कामेश्वर कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी मधुबनी आलोक कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी ठकराहां संजीव राम, प्रयास संस्था बेतिया के कन्हैया कुमार, एएचटीयू बगहा के इंस्पेक्टर
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