
उदयपुर–पांगी सड़क हादसे की तस्वीरें-वीडियो दोबारा साझा करने पर रोक की अपील, कानूनी नोटिस जारी
उदयपुर–पांगी सड़क हादसे से जुड़ी दर्दनाक तस्वीरों और वीडियो को सोशल मीडिया पर बार-बार साझा किए जाने को लेकर कानूनी नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर्स, न्यूज पेजों और डिजिटल पब्लिशर्स से तत्काल ऐसी सामग्री हटाने और आगे प्रसारित न करने की अपील की गई है।
नोटिस में कहा गया है कि 24 जुलाई 2026 को हुए इस भीषण हादसे में 13 लोगों की मौत हुई थी। इसके बावजूद कुछ लोग व्यूज़, एंगेजमेंट और आर्थिक लाभ के लिए वही तस्वीरें और वीडियो बार-बार अपलोड कर रहे हैं, जिससे पीड़ित परिवारों को गहरा मानसिक आघात पहुंच सकता है।
कानूनी नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि मृतकों और उनके परिजनों की गरिमा, निजता और भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। अनावश्यक, ग्राफिक और विचलित करने वाली सामग्री के प्रसार से बचने की सलाह दी गई है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि आदेश का पालन न करने की स्थिति में संबंधित प्राधिकरणों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के समक्ष शिकायत की जा सकती है।
हिम संदेश ने भी सभी कॉन्टेंट क्रिएटर से अपील की है कि ऐसी संवेदनशील घटनाओं की रिपोर्टिंग में जनहित के साथ-साथ संयम, मर्यादा और मानवीय दृष्टिकोण का पालन अनिवार्य है। हादसों की कवरेज सनसनीखेज नहीं, बल्कि तथ्यपरक और जिम्मेदार होनी चाहिए, ताकि पीड़ित परिवारों की पीड़ा और न बढ़े।
यह नोटिस बड़े सार्वजनिक हित में जारी किया गया है और इसका उद्देश्य मृतकों की गरिमा तथा उनके परिवारों की निजता की रक्षा करना है।
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Saach, Chamba | Jul 28, 2026