बिहार सरकार ने राज्य के सभी गैर सरकारी स्वीकृत अनुदानित मदरसों में कार्यरत शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों का पूरा ब्योरा मांगा है। यह जानकारी ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड की जाएगी और प्रत्येक कर्मचारी के लिए एक यूनिक आईडी बनाई जाएगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को तीन दिनों के भीतर आंकड़े उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। वहीं, केंद्र सरकार ने राज्यसभा में जानकारी दी कि बिहार की 574 वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा है, जिन्हें मुक्त कराने के लिए वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 54 के तहत कार्रवाई की जा रही है।