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jago himachal

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National Seminar on ‘The Quest for Atmanirbhar Bharat’ Inaugurated at IIAS, Shimla

Two-day national seminar explores Atmanirbhar Bharat through the lens of India’s past experiences, contemporary challenges and future possibilities

Shimla, September 24, 2026: The two-day National Seminar on “The Quest for Atmanirbhar Bharat: From the Past, Through the Present, to the Future” commenced today at the Indian Institute of Advanced Study (IIAS), Rashtrapati Niwas, Shimla, bringing together an academic discourse on the evolving idea of self-reliance in India.

Being organised on September 24 and 25, 2026, the seminar seeks to examine the concept of Atmanirbhar Bharat in the broader context of India’s rich knowledge traditions, the ideas of Swaraj and Swadeshi, Integral Humanism, and the larger vision of Viksit Bharat.

The inaugural session commenced with the National Song, setting the tone for the two-day academic deliberation. This was followed by the welcome address and an introduction to the theme by Dr Aayushi Ketkar, Assistant Professor, Special Centre for National Security Studies (SCNSS), Jawaharlal Nehru University, New Delhi, who is also the Convener of the seminar. Dr Ketkar outlined the academic background, objectives and broader framework of the seminar, highlighting the need to examine self-reliance from historical, cultural, intellectual and contemporary perspectives.

The inaugural proceedings were followed by the Chair’s Address by Prof. Himanshu Kumar Chaturvedi, Director, Indian Institute of Advanced Study. The session concluded with a vote of thanks proposed by Dr Rajeev Kumar Mishra, Librarian and Academic Resource Officer, IIAS, Shimla.

Atmanirbhar Bharat Beyond Economic and Technological Self-Reliance

The conceptual framework of the seminar emphasises that the idea of Atmanirbhar Bharat cannot be confined merely to economic or technological self-reliance. It also needs to be viewed in relation to India’s intellectual and cultural traditions, its developmental aspirations and the changing global environment.

A key focus of the seminar is to trace and critically examine the intellectual journey from Swaraj and Swadeshi during the colonial period to Atmanirbhar Bharat@2047, bringing together perspectives from different academic disciplines.

The seminar also seeks to revisit the philosophy of Integral Humanism in the context of the rapidly changing post-globalisation world order and to explore an Indian perspective on development. Discussions are centred on important questions concerning the relationship between nature and culture, national consciousness, sustainable and inclusive development, and the potential of Indian perspectives to address emerging contemporary challenges.

Academic Deliberations on Diverse Dimensions

The first academic session featured presentations on significant themes, including “Indian Knowledge Tradition: The Foundation of Viksit Bharat,” “Integral Humanism, Education and Atmanirbhar Bharat,” and “Atmanirbhar Bharat Led by Chiti.”

The subsequent academic session witnessed deliberations on Integral Humanism, holistic humanism, the foundational spirit of the Indian Constitution, and the intellectual journey from self-reliance to Vasudhaiva Kutumbakam.

The seminar is examining the idea of self-reliance against the backdrop of contemporary economic, social, technological and global challenges. A wide range of themes have been identified for academic deliberation, including Viksit Bharat and self-reliance, Integral Humanism, technological advancement, education and healthcare, disparities in development, women-led development, and the interrelationship between Swaraj, Swadeshi and Atmanirbhar Bharat.

Through these discussions, the seminar provides an interdisciplinary platform for scholars and experts to explore how India’s historical experiences and knowledge traditions can contribute to understanding contemporary development challenges and shaping possibilities for the future.

Continuing the Academic Tradition of IIAS

The National Seminar is part of the academic tradition of the Indian Institute of Advanced Study, which provides a platform for examining important national and global questions through diverse academic disciplines and intellectual perspectives.

The two-day deliberation at Rashtrapati Niwas, Shimla, is therefore not limited to a discussion of self-reliance as an economic concept. Instead, it seeks to place Atmanirbhar Bharat within a wider intellectual framework encompassing civilisational thought, education, culture, development, technology, social inclusion and national consciousness.

The seminar is expected to provide an opportunity for scholars and participants to engage with multiple dimensions of India’s developmental journey while reflecting on the possibilities and challenges associated with the vision of Atmanirbhar Bharat@2047.

Governor Kavinder Gupta to Preside Over Valedictory Session Tomorrow

The valedictory session of the National Seminar will be held on September 25, 2026, with the Hon’ble Governor of Himachal Pradesh, Shri Kavinder Gupta, presiding over the session.

The concluding programme will include the felicitation of the Hon’ble Governor and other distinguished guests, the release of four books, presentation of the seminar report and academic addresses.

Dr Vinay Sahasrabuddhe, President, Asiatic Society, Mumbai, will deliver the valedictory address online. This will be followed by remarks by Shri Prafulla Ketkar, Editor and Organiser, Bharat Prakashan, Delhi.

The valedictory session will conclude with the Chair’s Address by Hon’ble Governor of Himachal Pradesh Shri Kavinder Gupta, marking the conclusion of the two-day national academic deliberation on “The Quest for Atmanirbhar Bharat: From the Past, Through the Present, to the Future.”
‘आत्मनिर्भर भारत की खोज’ पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में शुभारंभ

अतीत के अनुभवों, वर्तमान की चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं के संदर्भ में आत्मनिर्भर भारत पर दो दिवसीय अकादमिक विमर्श

शिमला, 24 सितंबर 2026। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान (आईआईएएस), राष्ट्रपति निवास, शिमला में ‘The Quest for Atmanirbhar Bharat: From the Past, Through the Present, to the Future’ विषय पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आज शुभारंभ हुआ। 24 एवं 25 सितंबर को आयोजित इस संगोष्ठी में आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को भारतीय ज्ञान परंपरा, स्वराज, स्वदेशी, एकात्म मानव दर्शन तथा विकसित भारत के लक्ष्य के व्यापक संदर्भ में अकादमिक विमर्श का विषय बनाया गया है।

संगोष्ठी का उद्घाटन सत्र राष्ट्रीय गीत के साथ प्रारंभ हुआ। इसके उपरांत संगोष्ठी की संयोजक एवं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के Special Centre for National Security Studies (SCNSS) की सहायक प्रोफेसर डॉ. आयुषी केतकर ने स्वागत एवं विषय-परिचय प्रस्तुत किया। उन्होंने संगोष्ठी के व्यापक अकादमिक संदर्भ, उद्देश्य और इसके माध्यम से होने वाले अंतर्विषयक विमर्श की रूपरेखा प्रस्तुत की।

उद्घाटन सत्र में भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान के निदेशक प्रो. हिमांशु कुमार चतुर्वेदी ने अध्यक्षीय संबोधन दिया। उन्होंने संगोष्ठी के विषय की अकादमिक प्रासंगिकता को रेखांकित करते हुए आत्मनिर्भरता को भारतीय ज्ञान, चिंतन और विकास-दृष्टि के व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। सत्र के अंत में डॉ. राजीव कुमार मिश्रा, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं एआरओ, आईआईएएस, शिमला ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

संगोष्ठी की अवधारणा के अनुसार, आत्मनिर्भर भारत का प्रश्न केवल आर्थिक अथवा तकनीकी आत्मनिर्भरता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे भारत की बौद्धिक एवं सांस्कृतिक परंपरा, विकास-दृष्टि और समकालीन वैश्विक परिस्थितियों के संदर्भ में भी समझने की आवश्यकता है। इसी दृष्टिकोण के तहत संगोष्ठी का केंद्रीय विमर्श स्वराज से स्वदेशी तथा औपनिवेशिक काल से आत्मनिर्भर भारत@2047 तक की यात्रा को विभिन्न अंतर्विषयक दृष्टिकोणों से देखने पर केंद्रित है।

अवधारणा-पत्र में यह भी रेखांकित किया गया है कि संगोष्ठी के माध्यम से एकात्म मानव दर्शन को वैश्वीकरण के बाद की बदलती विश्व-व्यवस्था के संदर्भ में पुनः देखने तथा विकास के भारतीय दृष्टिकोण पर विचार करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रकृति और संस्कृति, राष्ट्रीय चेतना, सतत एवं समावेशी विकास तथा समकालीन चुनौतियों के संदर्भ में भारतीय दृष्टिकोण की संभावनाओं पर भी विमर्श किया जा रहा है।

विभिन्न विषयों पर हुआ अकादमिक विमर्श

संगोष्ठी के प्रथम अकादमिक सत्र में ‘भारतीय ज्ञान परंपरा : विकसित भारत की आधारभूमि’, ‘एकात्म मानववाद, शिक्षा और आत्मनिर्भर भारत’ तथा ‘चिति के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत’ जैसे विषयों पर प्रस्तुतियां हुईं। इसके बाद आयोजित सत्र में एकात्म मानव दर्शन, समग्र मानववाद, भारतीय संविधान की मूल भावना तथा आत्मनिर्भरता से वसुधैव कुटुम्बकम् तक जैसे विषयों पर विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे।

दो दिवसीय संगोष्ठी के माध्यम से आत्मनिर्भरता को वर्तमान समय की आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी और वैश्विक चुनौतियों के साथ जोड़कर देखने का प्रयास किया जा रहा है। अवधारणा-पत्र में विकसित भारत और आत्मनिर्भरता, एकात्म मानव दर्शन, तकनीकी प्रगति, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, विकास में असमानताएं, महिला-नेतृत्व वाला विकास तथा स्वराज-स्वदेशी-आत्मनिर्भर भारत के अंतर्संबंध सहित अनेक विषयों को विस्तृत अकादमिक विमर्श के लिए निर्धारित किया गया है।

भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान की यह संगोष्ठी संस्थान के उस अकादमिक विमर्श का हिस्सा है, जिसमें समकालीन राष्ट्रीय एवं वैश्विक प्रश्नों को विभिन्न ज्ञान-विषयों और दृष्टिकोणों के माध्यम से समझने का प्रयास किया जाता है। दो दिवसीय आयोजन के दौरान शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और विषय विशेषज्ञों द्वारा आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा के ऐतिहासिक, दार्शनिक, सामाजिक, आर्थिक और समकालीन आयामों पर विचार-विमर्श किया जा रहा है।

कल माननीय राज्यपाल करेंगे समापन सत्र की अध्यक्षता

संगोष्ठी का समापन सत्र 25 सितंबर 2026 को आयोजित होगा, जिसकी अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री कविंदर गुप्ता करेंगे। समापन सत्र में माननीय राज्यपाल एवं अन्य विशिष्ट अतिथियों का अभिनंदन, चार पुस्तकों का विमोचन, संगोष्ठी की रिपोर्ट प्रस्तुति तथा अकादमिक संबोधन निर्धारित हैं।

एशियाटिक सोसाइटी, मुंबई के अध्यक्ष डॉ. विनय सहस्रबुद्धे ऑनलाइन माध्यम से वैलिडिक्टरी संबोधन देंगे। इसके पश्चात भारत प्रकाशन, दिल्ली के संपादक एवं आयोजक श्री प्रफुल्ल केतकर अपने विचार रखेंगे। कार्यक्रम के अंत में हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री कविंदर गुप्ता अध्यक्षीय संबोधन देंगे।
Video 2
Police Take Cognizance of Viral Video Showing Woman Being Assaulted in Shimla

Case Registered at Sadar Shimla Police Station; Mohali Resident Anmol Khosla Bound Down Under BNSS Provisions

Shimla, September 24, 2026: Taking cognizance of a video circulated on social media on September 23, 2026, in which a person was seen allegedly assaulting a woman, the Shimla Police verified the video and initiated legal proceedings in the matter.

Based on the verification of the video, FIR No. 126/26 was registered at Police Station Sadar Shimla under Sections 74, 79 and 115(2).

During the course of investigation, the police identified and traced the woman and the man seen in the video. Both were subsequently called to Police Station Sadar Shimla for questioning. During the inquiry, both stated that they were husband and wife. They informed the police that they had got married in May and had come to Shimla for the first time to visit the city.

The woman was questioned separately regarding the incident, and her statement was recorded by the police. At the same time, the viral video has been secured as part of the investigation, while necessary electronic evidence is being collected and preserved. The police are also verifying the reported scene of the incident as part of the ongoing investigation.

Based on the facts and evidence available so far, Anmol Khosla, a resident of Mohali, Punjab, has been bound down under the relevant provisions of the BNSS in connection with the case. Legal action is being taken against him in the said case in accordance with the law.

The investigation into the matter is currently underway. Further legal action will be taken on the basis of additional facts and evidence that emerge during the course of the investigation.
शिमला में महिला से मारपीट का वीडियो वायरल, पुलिस ने लिया संज्ञान
पति-पत्नी निकले वीडियो में नजर आ रहे महिला और पुरुष, मोहाली निवासी अनमोल खोसला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई
शिमला, 24 सितंबर। सोशल मीडिया पर 23 सितंबर 2026 को प्रसारित हुए एक वीडियो, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा महिला के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दिया जा रहा था, का शिमला पुलिस ने संज्ञान लेते हुए वीडियो की तस्दीक की। वीडियो की पुष्टि और प्रारंभिक जांच के आधार पर पुलिस थाना सदर शिमला में अभियोग संख्या 126/26 दर्ज किया गया है। मामले में धारा 74, 79 और 115(2) के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है।
मामले की जांच के दौरान पुलिस ने वीडियो में दिखाई दे रहे महिला और पुरुष की पहचान एवं तलाश की। दोनों को पुलिस थाना सदर शिमला में पूछताछ के लिए तलब किया गया। पूछताछ के दौरान दोनों ने स्वयं को पति-पत्नी बताया। उन्होंने पुलिस को जानकारी दी कि उनका विवाह मई माह में हुआ था और वे पहली बार शिमला घूमने के लिए आए थे।
पुलिस द्वारा महिला से घटना के संबंध में अलग से पूछताछ की गई तथा उसके बयान दर्ज किए गए। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर प्रसारित वायरल वीडियो को सुरक्षित करते हुए मामले से जुड़े आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा है। पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल की भी तस्दीक की जा रही है, ताकि मामले से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों की विस्तृत जांच की जा सके।
पुलिस के अनुसार अब तक उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर अनमोल खोसला, निवासी मोहाली, पंजाब, को मुकदमे में BNSS की धाराओं के तहत पाबंद किया गया है। उसके खिलाफ उक्त अभियोग में नियमानुसार कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मामले में जांच जारी है तथा जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा, शिमला में कुत्तों के आतंक पर लगेगी लगाम, डॉग शेल्टर विस्तार के लिए 18 लाख रुपये मंजूर

शिमला। शहर में आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों और लोगों की सुरक्षा को लेकर नगर निगम शिमला ने सख्त कदम उठाने की तैयारी की है। महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि शहर में कुत्तों का आतंक काफी बढ़ गया है और इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करना नगर निगम की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि टुटीकंडी स्थित डॉग शेल्टर के विस्तार के लिए 18 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा नई जगह पर डॉग शेल्टर स्थापित करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

महापौर ने हाल ही में आईजीएमसी में उपचाराधीन एक छोटी बच्ची का जिक्र करते हुए घटना पर दुख जताया। उन्होंने बताया कि दो साल से कम उम्र की बच्ची को कुत्ते ने बुरी तरह काटा था। महापौर के अनुसार, वह स्वयं आईजीएमसी गए थे और बच्ची के परिजनों से मुलाकात की थी। उन्होंने पुष्टि की कि बच्ची पर हमला करने वाले कुत्ते को पकड़ लिया गया है।

सुरेंद्र चौहान ने बताया कि उन्होंने इस समस्या को लेकर पिछले दिन बैठक भी की थी, जिसमें नगर निगम आयुक्त को एक सप्ताह के भीतर डॉग शेल्टर के लिए जगह तलाशने के निर्देश दिए गए हैं। टुटीकंडी डॉग शेल्टर के विस्तार के साथ-साथ नई जगह पर आश्रय स्थल बनाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है, ताकि आक्रामक कुत्तों और अन्य कुत्तों को रखने के लिए पर्याप्त व्यवस्था हो सके।

उन्होंने कहा कि तीन तारीख से कुत्तों के टीकाकरण और नसबंदी का कार्य बड़े पैमाने पर शुरू किया जाएगा। इस अभियान के माध्यम से कुत्तों की संख्या नियंत्रित करने और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी समस्या के समाधान की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।

महापौर ने बताया कि इस मामले को लेकर नगर निगम ने माननीय उच्च न्यायालय में भी अपना पक्ष रखा है। अक्टूबर में 12 या 13 तारीख को होने वाली सुनवाई के दौरान नगर निगम अपनी समस्याओं और आवश्यकताओं को मजबूती से रखेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान व्यवस्था के तहत किसी आक्रामक कुत्ते को पकड़ने के बाद चौथे दिन उसे दोबारा उसी स्थान पर छोड़ना पड़ता है। नगर निगम चाहता है कि ऐसे कुत्तों को शेल्टर में रखने की अनुमति मिले, ताकि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाए जा सकें।

उन्होंने यह भी कहा कि कुत्तों की नसबंदी के बाद उन्हें तीन से चार दिन तक देखरेख में रखना पड़ता है। इसके लिए पर्याप्त जगह की आवश्यकता है। नगर निगम इस संबंध में पशुपालन विभाग और अन्य संबंधित विभागों से सहयोग की अपेक्षा कर रहा है, ताकि नसबंदी के बाद कुत्तों को निर्धारित अवधि तक सुरक्षित रखा जा सके। इन सभी मुद्दों को उच्च न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा।

फीडिंग प्वाइंट के बाहर खाना डालने वालों पर हो सकती है कार्रवाई

महापौर सुरेंद्र चौहान ने लोगों से अपील की कि वे निर्धारित फीडिंग प्वाइंट पर ही कुत्तों को खाना खिलाएं। उन्होंने कहा कि जगह-जगह भोजन डालने से कुत्ते एकत्रित हो जाते हैं, जिससे कई बार लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि निर्धारित फीडिंग प्वाइंट की व्यवस्था का पालन करना सभी की जिम्मेदारी है और इसमें स्वयंसेवी संस्थाओं को भी सहयोग करना चाहिए।

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई व्यक्ति इधर-उधर कुत्तों के लिए खाना फेंकता पाया गया तो उसके खिलाफ जुर्माने सहित सख्त कार्रवाई की जा सकती है। महापौर ने कहा कि नगर निगम इस समस्या के समाधान के लिए गंभीरता से काम कर रहा है और डॉग शेल्टर के विस्तार, नई जगह की तलाश, टीकाकरण तथा नसबंदी जैसे कदम उठाकर शहरवासियों को राहत देने का प्रयास किया जाएगा।
फोरलेन टनल निर्माण से संजौली समेत आसपास के इलाकों में मकानों पर खतरा, सरकार गंभीर
कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह से मिला प्रतिनिधिमंडल, बोले—नुकसान की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदारी तय होना जरूरी

फोरलेन टनल निर्माण के चलते संजौली, भट्टा कुफर और ढली क्षेत्र में मकानों को हो रहे नुकसान का मामला अब सरकार के दरवाजे तक पहुंच गया है। टनल निर्माण से प्रभावित शांतिबिहार क्षेत्र के एक प्रतिनिधिमंडल ने कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह से मुलाकात कर मामले में सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने टनल निर्माण के कारण मकानों में आई दरारों और पैदा हुए खतरे से मंत्री को अवगत करवाया।

संजौली, भट्टा कुफर और ढली इलाके में फोरलेन टनल निर्माण के कारण मकानों को हो रहे नुकसान को लेकर कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने गंभीर चिंता जताई है। शांतिबिहार इलाके के प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री से मुलाकात कर सरकार से मामले में हस्तक्षेप की मांग की। मंत्री ने कहा कि टनल निर्माण से प्रभावित क्षेत्रों में घरों में दरारें आने और खतरा पैदा होने की शिकायतें सामने आई हैं और सरकार इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है।
अनिरुद्ध सिंह के मुताबिक संजौली, भट्टा कुफर और ढली क्षेत्र में टनल निर्माण के चलते करीब 13 से 14 इमारतों में बड़ी दरारें आने की बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि इन इमारतों की स्थिति चिंताजनक है और प्रभावित मकानों पर खतरा बना हुआ है। कैबिनेट मंत्री ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाते हुए सब-स्टैंडर्ड कार्य किए जाने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि एनएचएआई के अधिकारियों को हिमाचल के हितों और लोगों की जान-माल की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। मंत्री ने आरोप लगाया कि अधिकारियों की ओर से कंपनियों को लाभ पहुंचाने पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है, जबकि स्थानीय लोगों की सुरक्षा और उनके मकानों को हुए नुकसान का मामला गंभीर है।
वहीं, शिमला के उपायुक्त ने प्रभावित क्षेत्र का जायजा लेने के बाद फिलहाल निर्माण कार्य के लिए दी गई अनुमति वापस ले ली है और काम रोकने के आदेश जारी किए हैं। इसके बाद अब सरकार मामले की उच्चस्तरीय जांच की तैयारी में है।
कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि वह जल्द ही मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के साथ इस विषय पर उच्चस्तरीय बैठक करेंगे। इस बैठक में पर्यावरणविदों, भूवैज्ञानिकों और संबंधित विभागों के अधिकारियों को शामिल करते हुए एक हाई पावर कमेटी गठित करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। उन्होंने सुझाव दिया कि समिति की अध्यक्षता किसी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश को दी जानी चाहिए, ताकि मामले की निष्पक्ष जांच हो सके।
मंत्री ने कहा कि जांच के माध्यम से यह स्पष्ट किया जाना जरूरी है कि टनल निर्माण से मकानों को हुए नुकसान के पीछे वास्तविक कारण क्या हैं और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। साथ ही प्रभावित लोगों के नुकसान और उनकी सुरक्षा को लेकर भी उचित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।
महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा, शिमला में कुत्तों के आतंक पर लगेगी लगाम, डॉग शेल्टर विस्तार के लिए 18 लाख रुपये मंजूर

शिमला। शहर में आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों और लोगों की सुरक्षा को लेकर नगर निगम शिमला ने सख्त कदम उठाने की तैयारी की है। महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि शहर में कुत्तों का आतंक काफी बढ़ गया है और इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करना नगर निगम की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि टुटीकंडी स्थित डॉग शेल्टर के विस्तार के लिए 18 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा नई जगह पर डॉग शेल्टर स्थापित करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

महापौर ने हाल ही में आईजीएमसी में उपचाराधीन एक छोटी बच्ची का जिक्र करते हुए घटना पर दुख जताया। उन्होंने बताया कि दो साल से कम उम्र की बच्ची को कुत्ते ने बुरी तरह काटा था। महापौर के अनुसार, वह स्वयं आईजीएमसी गए थे और बच्ची के परिजनों से मुलाकात की थी। उन्होंने पुष्टि की कि बच्ची पर हमला करने वाले कुत्ते को पकड़ लिया गया है।

सुरेंद्र चौहान ने बताया कि उन्होंने इस समस्या को लेकर पिछले दिन बैठक भी की थी, जिसमें नगर निगम आयुक्त को एक सप्ताह के भीतर डॉग शेल्टर के लिए जगह तलाशने के निर्देश दिए गए हैं। टुटीकंडी डॉग शेल्टर के विस्तार के साथ-साथ नई जगह पर आश्रय स्थल बनाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है, ताकि आक्रामक कुत्तों और अन्य कुत्तों को रखने के लिए पर्याप्त व्यवस्था हो सके।

उन्होंने कहा कि तीन तारीख से कुत्तों के टीकाकरण और नसबंदी का कार्य बड़े पैमाने पर शुरू किया जाएगा। इस अभियान के माध्यम से कुत्तों की संख्या नियंत्रित करने और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी समस्या के समाधान की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।

महापौर ने बताया कि इस मामले को लेकर नगर निगम ने माननीय उच्च न्यायालय में भी अपना पक्ष रखा है। अक्टूबर में 12 या 13 तारीख को होने वाली सुनवाई के दौरान नगर निगम अपनी समस्याओं और आवश्यकताओं को मजबूती से रखेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान व्यवस्था के तहत किसी आक्रामक कुत्ते को पकड़ने के बाद चौथे दिन उसे दोबारा उसी स्थान पर छोड़ना पड़ता है। नगर निगम चाहता है कि ऐसे कुत्तों को शेल्टर में रखने की अनुमति मिले, ताकि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाए जा सकें।

उन्होंने यह भी कहा कि कुत्तों की नसबंदी के बाद उन्हें तीन से चार दिन तक देखरेख में रखना पड़ता है। इसके लिए पर्याप्त जगह की आवश्यकता है। नगर निगम इस संबंध में पशुपालन विभाग और अन्य संबंधित विभागों से सहयोग की अपेक्षा कर रहा है, ताकि नसबंदी के बाद कुत्तों को निर्धारित अवधि तक सुरक्षित रखा जा सके। इन सभी मुद्दों को उच्च न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा।

फीडिंग प्वाइंट के बाहर खाना डालने वालों पर हो सकती है कार्रवाई

महापौर सुरेंद्र चौहान ने लोगों से अपील की कि वे निर्धारित फीडिंग प्वाइंट पर ही कुत्तों को खाना खिलाएं। उन्होंने कहा कि जगह-जगह भोजन डालने से कुत्ते एकत्रित हो जाते हैं, जिससे कई बार लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि निर्धारित फीडिंग प्वाइंट की व्यवस्था का पालन करना सभी की जिम्मेदारी है और इसमें स्वयंसेवी संस्थाओं को भी सहयोग करना चाहिए।

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई व्यक्ति इधर-उधर कुत्तों के लिए खाना फेंकता पाया गया तो उसके खिलाफ जुर्माने सहित सख्त कार्रवाई की जा सकती है। महापौर ने कहा कि नगर निगम इस समस्या के समाधान के लिए गंभीरता से काम कर रहा है और डॉग शेल्टर के विस्तार, नई जगह की तलाश, टीकाकरण तथा नसबंदी जैसे कदम उठाकर शहरवासियों को राहत देने का प्रयास किया जाएगा।
फोरलेन टनल निर्माण से संजौली समेत आसपास के इलाकों में मकानों पर खतरा, सरकार गंभीर
कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह से मिला प्रतिनिधिमंडल, बोले—नुकसान की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदारी तय होना जरूरी

फोरलेन टनल निर्माण के चलते संजौली, भट्टा कुफर और ढली क्षेत्र में मकानों को हो रहे नुकसान का मामला अब सरकार के दरवाजे तक पहुंच गया है। टनल निर्माण से प्रभावित शांतिबिहार क्षेत्र के एक प्रतिनिधिमंडल ने कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह से मुलाकात कर मामले में सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने टनल निर्माण के कारण मकानों में आई दरारों और पैदा हुए खतरे से मंत्री को अवगत करवाया।

संजौली, भट्टा कुफर और ढली इलाके में फोरलेन टनल निर्माण के कारण मकानों को हो रहे नुकसान को लेकर कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने गंभीर चिंता जताई है। शांतिबिहार इलाके के प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री से मुलाकात कर सरकार से मामले में हस्तक्षेप की मांग की। मंत्री ने कहा कि टनल निर्माण से प्रभावित क्षेत्रों में घरों में दरारें आने और खतरा पैदा होने की शिकायतें सामने आई हैं और सरकार इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है।
अनिरुद्ध सिंह के मुताबिक संजौली, भट्टा कुफर और ढली क्षेत्र में टनल निर्माण के चलते करीब 13 से 14 इमारतों में बड़ी दरारें आने की बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि इन इमारतों की स्थिति चिंताजनक है और प्रभावित मकानों पर खतरा बना हुआ है। कैबिनेट मंत्री ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाते हुए सब-स्टैंडर्ड कार्य किए जाने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि एनएचएआई के अधिकारियों को हिमाचल के हितों और लोगों की जान-माल की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। मंत्री ने आरोप लगाया कि अधिकारियों की ओर से कंपनियों को लाभ पहुंचाने पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है, जबकि स्थानीय लोगों की सुरक्षा और उनके मकानों को हुए नुकसान का मामला गंभीर है।
वहीं, शिमला के उपायुक्त ने प्रभावित क्षेत्र का जायजा लेने के बाद फिलहाल निर्माण कार्य के लिए दी गई अनुमति वापस ले ली है और काम रोकने के आदेश जारी किए हैं। इसके बाद अब सरकार मामले की उच्चस्तरीय जांच की तैयारी में है।
कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि वह जल्द ही मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के साथ इस विषय पर उच्चस्तरीय बैठक करेंगे। इस बैठक में पर्यावरणविदों, भूवैज्ञानिकों और संबंधित विभागों के अधिकारियों को शामिल करते हुए एक हाई पावर कमेटी गठित करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। उन्होंने सुझाव दिया कि समिति की अध्यक्षता किसी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश को दी जानी चाहिए, ताकि मामले की निष्पक्ष जांच हो सके।
मंत्री ने कहा कि जांच के माध्यम से यह स्पष्ट किया जाना जरूरी है कि टनल निर्माण से मकानों को हुए नुकसान के पीछे वास्तविक कारण क्या हैं और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। साथ ही प्रभावित लोगों के नुकसान और उनकी सुरक्षा को लेकर भी उचित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।
SSP शिमला का विद्यार्थियों से आत्मीय संवाद, नशे से दूर रहने का दिया संदेश

शिमला,  सितंबर। SSP शिमला श्री गौरव सिंह, IPS ने 22 सितंबर 2026 को GSSS मतियाना के विद्यार्थियों के साथ आत्मीय एवं संवादात्मक मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों के साथ सहज माहौल में बातचीत करते हुए उनके सपनों, लक्ष्यों और भविष्य की योजनाओं को जाना तथा जीवन में सकारात्मक सोच और सही दिशा के महत्व पर चर्चा की।

संवाद के दौरान विद्यार्थियों के साथ नशे के बढ़ते खतरे और इसके दुष्प्रभावों को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई। SSP शिमला ने विद्यार्थियों को नशे से पूरी तरह दूर रहने के लिए प्रेरित किया और कहा कि युवा न केवल स्वयं नशे से बचें, बल्कि अपने साथियों को भी नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करें। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना दृढ़ इच्छाशक्ति और सकारात्मक सोच के साथ करना चाहिए।

SSP शिमला श्री गौरव सिंह ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा और रचनात्मक क्षमता समाज की सबसे बड़ी ताकत है। इस ऊर्जा का उपयोग नशे जैसी बुराइयों में नहीं, बल्कि शिक्षा, खेल, अनुशासन और समाज के लिए सकारात्मक कार्यों में किया जाना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें हासिल करने के लिए निरंतर मेहनत करने तथा अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए सकारात्मक गतिविधियों से जुड़ने का संदेश दिया।

उन्होंने पहाड़ी अंदाज में विद्यार्थियों को नशे के खिलाफ मजबूत संदेश देते हुए कहा कि नशे की जानलेवा सौदेबाजी से खुद को और अपने साथियों को मजबूती से बचाएं तथा अपनी पूरी ताकत से इसका बहिष्कार करें। नशा चाहे किसी भी प्रकार का हो, उसका नामोनिशान मिटाने का संकल्प लें।

SSP शिमला ने विद्यार्थियों को यह भी संदेश दिया कि किसी भी प्रकार का नशा व्यक्ति के स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवार और भविष्य को प्रभावित करता है। ऐसे में युवा वर्ग को जागरूक रहकर स्वयं भी इससे बचना चाहिए और समाज में भी नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए।

इस अवसर पर विद्यार्थियों ने भी उत्साहपूर्वक संवाद में भाग लिया और विभिन्न विषयों पर अपने प्रश्न एवं विचार साझा किए। विद्यार्थियों ने SSP शिमला के साथ खुलकर बातचीत की और नशे से बचाव सहित भविष्य से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। संवाद के माध्यम से विद्यार्थियों को सकारात्मक सोच, लक्ष्य के प्रति समर्पण और नशामुक्त जीवन का महत्वपूर्ण संदेश मिला।
ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर

स्रोत पर कचरे का चार श्रेणियों में पृथक्करण अनिवार्य, उल्लंघन करने वाले थोक कचरा उत्पादकों पर होगी कार्रवाई

शिमला,  सितंबर। हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2026 के व्यापक प्रचार-प्रसार और प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी जन-जागरूकता अभियान के तहत 23 सितंबर, 2026 को प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य प्रदेशवासियों को नव अधिसूचित ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2026 के विभिन्न प्रावधानों के प्रति जागरूक करना तथा राज्य में इनके प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित करना रहा। ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2026 एक अप्रैल, 2026 से लागू हो चुके हैं और इन्होंने वर्ष 2016 में लागू पूर्व व्यवस्था का स्थान लिया है। नए नियमों का दायरा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ वाणिज्यिक, संस्थागत और सरकारी प्रतिष्ठानों तक विस्तारित किया गया है।

प्रेस वार्ता में हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव श्री सुशील कुमार सिंगला (आईएफएस) ने प्रभावी ठोस कचरा प्रबंधन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्वच्छ एवं टिकाऊ पर्यावरण के लिए कचरे का उचित प्रबंधन केवल सरकारी विभागों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें प्रत्येक नागरिक, संस्था और प्रतिष्ठान की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने बताया कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2026 के तहत कचरे का स्रोत पर ही चार अलग-अलग श्रेणियों में अनिवार्य रूप से पृथक्करण किया जाना है, ताकि अलग-अलग प्रकार के कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण और सुरक्षित निपटान सुनिश्चित किया जा सके।

उन्होंने बताया कि पहली श्रेणी गीले कचरे की है, जिसमें जैविक रूप से अपघटित होने वाला रसोई, भोजन और अन्य जैविक कचरा शामिल है। दूसरी श्रेणी सूखे कचरे की है, जिसमें कागज, गत्ता, प्लास्टिक, कांच और धातु जैसी पुनर्चक्रण योग्य सामग्री शामिल होगी। तीसरी श्रेणी स्वच्छता संबंधी कचरे की है, जिसमें इस्तेमाल किए गए डायपर, सैनिटरी तौलिये और पैड शामिल हैं। ऐसे कचरे को निर्माताओं अथवा ब्रांड द्वारा उपलब्ध कराए गए पाउच या पैकिंग सामग्री में सुरक्षित रूप से लपेटकर ही सौंपना आवश्यक होगा। चौथी श्रेणी विशेष सावधानी वाले कचरे की है, जिसमें सीएफएल बल्ब, फ्लोरोसेंट ट्यूब, समाप्त हो चुकी दवाइयां, पेंट के डिब्बे, इस्तेमाल की गई सिरिंज, टूटे हुए पारे वाले थर्मामीटर और बैटरियां शामिल हैं।

सदस्य सचिव ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत ने सिविल अपील संख्या 6174 of 2023 में 18 अगस्त, 2026 को पारित आदेश के माध्यम से ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2026 के क्रियान्वयन की स्थिति की निगरानी की है। उन्होंने प्रदेश के सभी नागरिकों, संस्थानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, सरकारी विभागों, स्कूलों, स्थानीय निकायों तथा थोक कचरा उत्पादकों से इन नियमों के प्रभावी अनुपालन में सहयोग देने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्रोत पर कचरे का उचित पृथक्करण, उसका वैज्ञानिक प्रसंस्करण और सुरक्षित निपटान ही स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि कचरे को जलाना, जमीन में दबाना, खुले में फेंकना अथवा नालियों, जल स्रोतों या खुले सार्वजनिक स्थानों पर डालना कानून के तहत सख्त रूप से प्रतिबंधित है। ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2026 के नियम 4 तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A(g) के तहत प्रत्येक व्यक्ति, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, स्कूल और सरकारी विभाग का मौलिक कर्तव्य है कि वह कचरे का स्रोत पर पृथक्करण करे और उसे उचित प्रसंस्करण एवं निपटान के लिए सुरक्षित रूप से सौंपे।

प्रेस वार्ता में बताया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में जिला उपायुक्तों को स्थानीय निकायों के समन्वय से छह सप्ताह के भीतर थोक कचरा उत्पादकों (Bulk Waste Generators-BWGs) की पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं। थोक कचरा उत्पादकों की पहचान पूरी होने के बाद स्थानीय निकायों द्वारा चिन्हित सभी बीडब्ल्यूजी को औपचारिक लिखित नोटिस जारी किए जाएंगे। यदि कोई थोक कचरा उत्पादक ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2026 के अनुरूप कचरे का पृथक्करण, प्रसंस्करण अथवा प्रबंधन करने में विफल रहता है, तो जिला उपायुक्त के विशेष प्रकोष्ठ द्वारा बिजली और पानी की आपूर्ति अस्थायी रूप से काटने की कार्रवाई की जा सकती है।

सदस्य सचिव ने कचरा प्रबंधन व्यवस्था को घर-घर तक प्रभावी बनाने में विद्यार्थियों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने जानकारी दी कि स्कूल एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा ठोस कचरा प्रबंधन से संबंधित सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक मॉड्यूल को शैक्षणिक पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। विद्यार्थियों को “घरेलू पर्यवेक्षक” (Household Supervisors) के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि वे अपने परिवारों को घर में 100 प्रतिशत कचरा पृथक्करण के लिए प्रेरित कर सकें। इसके लिए समय-समय पर ऑडिट भी किए जाएंगे और इन ऑडिट की रिपोर्ट संबंधित जिला उपायुक्तों को प्रस्तुत की जाएगी।

प्रेस वार्ता में यह भी जानकारी दी गई कि कचरा प्रसंस्करण सुविधाओं का विस्तृत ऑडिट प्रतिदिन किया जाएगा। इन ऑडिट के दौरान स्रोत पर कचरे के पृथक्करण, कचरे के प्रसंस्करण, निपटान तथा कचरे के उपयोग की स्थिति का आकलन किया जाएगा। इसके साथ ही अंतरराज्यीय स्तर पर कचरे की आवाजाही की भी निगरानी की जाएगी, ताकि कचरे के प्रबंधन से संबंधित निर्धारित प्रावधानों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

बताया गया कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने 09 अप्रैल, 2026 को जारी अधिसूचना के माध्यम से राज्य स्तरीय समिति तथा जिला स्तरीय क्रियान्वयन समितियों का गठन किया है। इन समितियों को प्रदेश के सभी शहरी, ग्रामीण तथा विशेष अधिसूचित क्षेत्रों में ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन, निगरानी और प्रवर्तन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन व्यवस्थाओं के माध्यम से प्रदेश में कचरे के स्रोत पर पृथक्करण से लेकर उसके वैज्ञानिक प्रसंस्करण और सुरक्षित निपटान तक पूरी प्रक्रिया को प्रभावी बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रेस वार्ता का समापन अध्यक्ष की ओर से धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। इस अवसर पर प्रदेशवासियों से अपील की गई कि हिमाचल को स्वच्छ एवं टिकाऊ बनाए रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपने स्तर पर कचरे का सही पृथक्करण करे और निर्धारित व्यवस्था के माध्यम से ही कचरे का निपटान सुनिश्चित करे।
ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर

स्रोत पर कचरे का चार श्रेणियों में पृथक्करण अनिवार्य, उल्लंघन करने वाले थोक कचरा उत्पादकों पर होगी कार्रवाई

शिमला,  सितंबर। हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2026 के व्यापक प्रचार-प्रसार और प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी जन-जागरूकता अभियान के तहत 23 सितंबर, 2026 को प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य प्रदेशवासियों को नव अधिसूचित ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2026 के विभिन्न प्रावधानों के प्रति जागरूक करना तथा राज्य में इनके प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित करना रहा। ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2026 एक अप्रैल, 2026 से लागू हो चुके हैं और इन्होंने वर्ष 2016 में लागू पूर्व व्यवस्था का स्थान लिया है। नए नियमों का दायरा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ वाणिज्यिक, संस्थागत और सरकारी प्रतिष्ठानों तक विस्तारित किया गया है।

प्रेस वार्ता में हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव श्री सुशील कुमार सिंगला (आईएफएस) ने प्रभावी ठोस कचरा प्रबंधन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्वच्छ एवं टिकाऊ पर्यावरण के लिए कचरे का उचित प्रबंधन केवल सरकारी विभागों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें प्रत्येक नागरिक, संस्था और प्रतिष्ठान की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने बताया कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2026 के तहत कचरे का स्रोत पर ही चार अलग-अलग श्रेणियों में अनिवार्य रूप से पृथक्करण किया जाना है, ताकि अलग-अलग प्रकार के कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण और सुरक्षित निपटान सुनिश्चित किया जा सके।

उन्होंने बताया कि पहली श्रेणी गीले कचरे की है, जिसमें जैविक रूप से अपघटित होने वाला रसोई, भोजन और अन्य जैविक कचरा शामिल है। दूसरी श्रेणी सूखे कचरे की है, जिसमें कागज, गत्ता, प्लास्टिक, कांच और धातु जैसी पुनर्चक्रण योग्य सामग्री शामिल होगी। तीसरी श्रेणी स्वच्छता संबंधी कचरे की है, जिसमें इस्तेमाल किए गए डायपर, सैनिटरी तौलिये और पैड शामिल हैं। ऐसे कचरे को निर्माताओं अथवा ब्रांड द्वारा उपलब्ध कराए गए पाउच या पैकिंग सामग्री में सुरक्षित रूप से लपेटकर ही सौंपना आवश्यक होगा। चौथी श्रेणी विशेष सावधानी वाले कचरे की है, जिसमें सीएफएल बल्ब, फ्लोरोसेंट ट्यूब, समाप्त हो चुकी दवाइयां, पेंट के डिब्बे, इस्तेमाल की गई सिरिंज, टूटे हुए पारे वाले थर्मामीटर और बैटरियां शामिल हैं।

सदस्य सचिव ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत ने सिविल अपील संख्या 6174 of 2023 में 18 अगस्त, 2026 को पारित आदेश के माध्यम से ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2026 के क्रियान्वयन की स्थिति की निगरानी की है। उन्होंने प्रदेश के सभी नागरिकों, संस्थानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, सरकारी विभागों, स्कूलों, स्थानीय निकायों तथा थोक कचरा उत्पादकों से इन नियमों के प्रभावी अनुपालन में सहयोग देने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्रोत पर कचरे का उचित पृथक्करण, उसका वैज्ञानिक प्रसंस्करण और सुरक्षित निपटान ही स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि कचरे को जलाना, जमीन में दबाना, खुले में फेंकना अथवा नालियों, जल स्रोतों या खुले सार्वजनिक स्थानों पर डालना कानून के तहत सख्त रूप से प्रतिबंधित है। ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2026 के नियम 4 तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A(g) के तहत प्रत्येक व्यक्ति, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, स्कूल और सरकारी विभाग का मौलिक कर्तव्य है कि वह कचरे का स्रोत पर पृथक्करण करे और उसे उचित प्रसंस्करण एवं निपटान के लिए सुरक्षित रूप से सौंपे।

प्रेस वार्ता में बताया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में जिला उपायुक्तों को स्थानीय निकायों के समन्वय से छह सप्ताह के भीतर थोक कचरा उत्पादकों (Bulk Waste Generators-BWGs) की पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं। थोक कचरा उत्पादकों की पहचान पूरी होने के बाद स्थानीय निकायों द्वारा चिन्हित सभी बीडब्ल्यूजी को औपचारिक लिखित नोटिस जारी किए जाएंगे। यदि कोई थोक कचरा उत्पादक ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2026 के अनुरूप कचरे का पृथक्करण, प्रसंस्करण अथवा प्रबंधन करने में विफल रहता है, तो जिला उपायुक्त के विशेष प्रकोष्ठ द्वारा बिजली और पानी की आपूर्ति अस्थायी रूप से काटने की कार्रवाई की जा सकती है।

सदस्य सचिव ने कचरा प्रबंधन व्यवस्था को घर-घर तक प्रभावी बनाने में विद्यार्थियों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने जानकारी दी कि स्कूल एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा ठोस कचरा प्रबंधन से संबंधित सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक मॉड्यूल को शैक्षणिक पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। विद्यार्थियों को “घरेलू पर्यवेक्षक” (Household Supervisors) के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि वे अपने परिवारों को घर में 100 प्रतिशत कचरा पृथक्करण के लिए प्रेरित कर सकें। इसके लिए समय-समय पर ऑडिट भी किए जाएंगे और इन ऑडिट की रिपोर्ट संबंधित जिला उपायुक्तों को प्रस्तुत की जाएगी।

प्रेस वार्ता में यह भी जानकारी दी गई कि कचरा प्रसंस्करण सुविधाओं का विस्तृत ऑडिट प्रतिदिन किया जाएगा। इन ऑडिट के दौरान स्रोत पर कचरे के पृथक्करण, कचरे के प्रसंस्करण, निपटान तथा कचरे के उपयोग की स्थिति का आकलन किया जाएगा। इसके साथ ही अंतरराज्यीय स्तर पर कचरे की आवाजाही की भी निगरानी की जाएगी, ताकि कचरे के प्रबंधन से संबंधित निर्धारित प्रावधानों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

बताया गया कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने 09 अप्रैल, 2026 को जारी अधिसूचना के माध्यम से राज्य स्तरीय समिति तथा जिला स्तरीय क्रियान्वयन समितियों का गठन किया है। इन समितियों को प्रदेश के सभी शहरी, ग्रामीण तथा विशेष अधिसूचित क्षेत्रों में ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन, निगरानी और प्रवर्तन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन व्यवस्थाओं के माध्यम से प्रदेश में कचरे के स्रोत पर पृथक्करण से लेकर उसके वैज्ञानिक प्रसंस्करण और सुरक्षित निपटान तक पूरी प्रक्रिया को प्रभावी बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रेस वार्ता का समापन अध्यक्ष की ओर से धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। इस अवसर पर प्रदेशवासियों से अपील की गई कि हिमाचल को स्वच्छ एवं टिकाऊ बनाए रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपने स्तर पर कचरे का सही पृथक्करण करे और निर्धारित व्यवस्था के माध्यम से ही कचरे का निपटान सुनिश्चित करे।
पेंशनरों के एरियर भुगतान को लेकर मुख्यमंत्री से सकारात्मक वार्ता, चरणबद्ध भुगतान का मिला आश्वासन : आत्माराम शर्मा

प्रदेश पेंशनर जॉइंट फ्रंट के प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर पेंशनरों की लंबित मांगों को प्रमुखता से उठाया। बैठक में प्रदेश के विभिन्न जिलों से लगभग 350 पेंशनरों ने भाग लिया। इस दौरान पेंशन एरियर, महंगाई भत्ते की बकाया किस्तों और अन्य वित्तीय लाभों को लेकर मुख्यमंत्री तथा वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा हुई।

पेंशनर जॉइंट फ्रंट के अध्यक्ष आत्माराम शर्मा ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2016 से 1 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के लंबित पेंशन एरियर के भुगतान का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। बैठक में मुख्यमंत्री के साथ वित्त सचिव, विशेष सचिव वित्त तथा मुख्यमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने पेंशनरों के बकाये का चरणबद्ध तरीके से भुगतान करने का आश्वासन दिया है।

आत्माराम शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2024 में जारी अधिसूचना के तहत विभिन्न श्रेणियों के पेंशनरों को वित्तीय लाभ दिए गए थे। इसके बाद 18 अगस्त को जारी अधिसूचना में भी पेंशनरों के लिए प्रावधान किए गए। हालिया बैठक में मुख्यमंत्री ने शेष बकाया राशि के भुगतान को लेकर आगे की प्रक्रिया पर चर्चा की और विभिन्न श्रेणियों के पेंशनरों को राहत देने का आश्वासन दिया।

उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में ‘रिमेनिंग’ और ‘बैलेंस’ शब्दों को लेकर कुछ विसंगतियां रह गई हैं। इस मामले को मुख्यमंत्री और वित्त सचिव के समक्ष उठाया गया है। सरकार ने इन विसंगतियों को दूर करने के लिए जल्द शुद्धि पत्र जारी करने का आश्वासन दिया है।

फ्रंट अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों का लगभग 15 प्रतिशत महंगाई भत्ता अभी बकाया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आगामी त्योहारों के अवसर पर मुख्यमंत्री महंगाई भत्ते की दो किस्तों की घोषणा कर पेंशनरों को राहत प्रदान करेंगे।

आत्माराम शर्मा ने पेंशनरों के विभिन्न संगठनों की गतिविधियों पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि पेंशनरों को अपनी मांगों के लिए शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन करने का अधिकार है और उनका संगठन भी सरकार के खिलाफ कई बार प्रदर्शन कर चुका है। उन्होंने पेंशनरों के मुद्दों को राजनीतिक गतिविधियों से अलग रखते हुए उनकी मांगों पर गंभीरता से चर्चा करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

उन्होंने बताया कि 17 दिसंबर 2025 को घुमारवीं में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने पेंशनरों से बातचीत करने का आश्वासन दिया था। इसके बाद फ्रंट के प्रतिनिधिमंडल की मुख्यमंत्री के साथ कई बार बैठकें हुई हैं। अंत में उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की कि अधिसूचना में रह गई अस्पष्टताओं को जल्द दूर कर लंबित वित्तीय लाभों के भुगतान की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए, ताकि प्रदेश के पेंशनरों को राहत मिल सके।
ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर

स्रोत पर कचरे का चार श्रेणियों में पृथक्करण अनिवार्य, उल्लंघन करने वाले थोक कचरा उत्पादकों पर होगी कार्रवाई

शिमला,  सितंबर। हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2026 के व्यापक प्रचार-प्रसार और प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी जन-जागरूकता अभियान के तहत 23 सितंबर, 2026 को प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य प्रदेशवासियों को नव अधिसूचित ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2026 के विभिन्न प्रावधानों के प्रति जागरूक करना तथा राज्य में इनके प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित करना रहा। ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2026 एक अप्रैल, 2026 से लागू हो चुके हैं और इन्होंने वर्ष 2016 में लागू पूर्व व्यवस्था का स्थान लिया है। नए नियमों का दायरा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ वाणिज्यिक, संस्थागत और सरकारी प्रतिष्ठानों तक विस्तारित किया गया है।

प्रेस वार्ता में हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव श्री सुशील कुमार सिंगला (आईएफएस) ने प्रभावी ठोस कचरा प्रबंधन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्वच्छ एवं टिकाऊ पर्यावरण के लिए कचरे का उचित प्रबंधन केवल सरकारी विभागों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें प्रत्येक नागरिक, संस्था और प्रतिष्ठान की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने बताया कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2026 के तहत कचरे का स्रोत पर ही चार अलग-अलग श्रेणियों में अनिवार्य रूप से पृथक्करण किया जाना है, ताकि अलग-अलग प्रकार के कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण और सुरक्षित निपटान सुनिश्चित किया जा सके।

उन्होंने बताया कि पहली श्रेणी गीले कचरे की है, जिसमें जैविक रूप से अपघटित होने वाला रसोई, भोजन और अन्य जैविक कचरा शामिल है। दूसरी श्रेणी सूखे कचरे की है, जिसमें कागज, गत्ता, प्लास्टिक, कांच और धातु जैसी पुनर्चक्रण योग्य सामग्री शामिल होगी। तीसरी श्रेणी स्वच्छता संबंधी कचरे की है, जिसमें इस्तेमाल किए गए डायपर, सैनिटरी तौलिये और पैड शामिल हैं। ऐसे कचरे को निर्माताओं अथवा ब्रांड द्वारा उपलब्ध कराए गए पाउच या पैकिंग सामग्री में सुरक्षित रूप से लपेटकर ही सौंपना आवश्यक होगा। चौथी श्रेणी विशेष सावधानी वाले कचरे की है, जिसमें सीएफएल बल्ब, फ्लोरोसेंट ट्यूब, समाप्त हो चुकी दवाइयां, पेंट के डिब्बे, इस्तेमाल की गई सिरिंज, टूटे हुए पारे वाले थर्मामीटर और बैटरियां शामिल हैं।

सदस्य सचिव ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत ने सिविल अपील संख्या 6174 of 2023 में 18 अगस्त, 2026 को पारित आदेश के माध्यम से ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2026 के क्रियान्वयन की स्थिति की निगरानी की है। उन्होंने प्रदेश के सभी नागरिकों, संस्थानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, सरकारी विभागों, स्कूलों, स्थानीय निकायों तथा थोक कचरा उत्पादकों से इन नियमों के प्रभावी अनुपालन में सहयोग देने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्रोत पर कचरे का उचित पृथक्करण, उसका वैज्ञानिक प्रसंस्करण और सुरक्षित निपटान ही स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि कचरे को जलाना, जमीन में दबाना, खुले में फेंकना अथवा नालियों, जल स्रोतों या खुले सार्वजनिक स्थानों पर डालना कानून के तहत सख्त रूप से प्रतिबंधित है। ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2026 के नियम 4 तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A(g) के तहत प्रत्येक व्यक्ति, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, स्कूल और सरकारी विभाग का मौलिक कर्तव्य है कि वह कचरे का स्रोत पर पृथक्करण करे और उसे उचित प्रसंस्करण एवं निपटान के लिए सुरक्षित रूप से सौंपे।

प्रेस वार्ता में बताया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में जिला उपायुक्तों को स्थानीय निकायों के समन्वय से छह सप्ताह के भीतर थोक कचरा उत्पादकों (Bulk Waste Generators-BWGs) की पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं। थोक कचरा उत्पादकों की पहचान पूरी होने के बाद स्थानीय निकायों द्वारा चिन्हित सभी बीडब्ल्यूजी को औपचारिक लिखित नोटिस जारी किए जाएंगे। यदि कोई थोक कचरा उत्पादक ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2026 के अनुरूप कचरे का पृथक्करण, प्रसंस्करण अथवा प्रबंधन करने में विफल रहता है, तो जिला उपायुक्त के विशेष प्रकोष्ठ द्वारा बिजली और पानी की आपूर्ति अस्थायी रूप से काटने की कार्रवाई की जा सकती है।

सदस्य सचिव ने कचरा प्रबंधन व्यवस्था को घर-घर तक प्रभावी बनाने में विद्यार्थियों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने जानकारी दी कि स्कूल एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा ठोस कचरा प्रबंधन से संबंधित सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक मॉड्यूल को शैक्षणिक पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। विद्यार्थियों को “घरेलू पर्यवेक्षक” (Household Supervisors) के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि वे अपने परिवारों को घर में 100 प्रतिशत कचरा पृथक्करण के लिए प्रेरित कर सकें। इसके लिए समय-समय पर ऑडिट भी किए जाएंगे और इन ऑडिट की रिपोर्ट संबंधित जिला उपायुक्तों को प्रस्तुत की जाएगी।

प्रेस वार्ता में यह भी जानकारी दी गई कि कचरा प्रसंस्करण सुविधाओं का विस्तृत ऑडिट प्रतिदिन किया जाएगा। इन ऑडिट के दौरान स्रोत पर कचरे के पृथक्करण, कचरे के प्रसंस्करण, निपटान तथा कचरे के उपयोग की स्थिति का आकलन किया जाएगा। इसके साथ ही अंतरराज्यीय स्तर पर कचरे की आवाजाही की भी निगरानी की जाएगी, ताकि कचरे के प्रबंधन से संबंधित निर्धारित प्रावधानों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

बताया गया कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने 09 अप्रैल, 2026 को जारी अधिसूचना के माध्यम से राज्य स्तरीय समिति तथा जिला स्तरीय क्रियान्वयन समितियों का गठन किया है। इन समितियों को प्रदेश के सभी शहरी, ग्रामीण तथा विशेष अधिसूचित क्षेत्रों में ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन, निगरानी और प्रवर्तन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन व्यवस्थाओं के माध्यम से प्रदेश में कचरे के स्रोत पर पृथक्करण से लेकर उसके वैज्ञानिक प्रसंस्करण और सुरक्षित निपटान तक पूरी प्रक्रिया को प्रभावी बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रेस वार्ता का समापन अध्यक्ष की ओर से धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। इस अवसर पर प्रदेशवासियों से अपील की गई कि हिमाचल को स्वच्छ एवं टिकाऊ बनाए रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपने स्तर पर कचरे का सही पृथक्करण करे और निर्धारित व्यवस्था के माध्यम से ही कचरे का निपटान सुनिश्चित करे।
ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर

स्रोत पर कचरे का चार श्रेणियों में पृथक्करण अनिवार्य, उल्लंघन करने वाले थोक कचरा उत्पादकों पर होगी कार्रवाई

शिमला,  सितंबर। हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2026 के व्यापक प्रचार-प्रसार और प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी जन-जागरूकता अभियान के तहत 23 सितंबर, 2026 को प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य प्रदेशवासियों को नव अधिसूचित ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2026 के विभिन्न प्रावधानों के प्रति जागरूक करना तथा राज्य में इनके प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित करना रहा। ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2026 एक अप्रैल, 2026 से लागू हो चुके हैं और इन्होंने वर्ष 2016 में लागू पूर्व व्यवस्था का स्थान लिया है। नए नियमों का दायरा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ वाणिज्यिक, संस्थागत और सरकारी प्रतिष्ठानों तक विस्तारित किया गया है।

प्रेस वार्ता में हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव श्री सुशील कुमार सिंगला (आईएफएस) ने प्रभावी ठोस कचरा प्रबंधन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्वच्छ एवं टिकाऊ पर्यावरण के लिए कचरे का उचित प्रबंधन केवल सरकारी विभागों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें प्रत्येक नागरिक, संस्था और प्रतिष्ठान की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने बताया कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2026 के तहत कचरे का स्रोत पर ही चार अलग-अलग श्रेणियों में अनिवार्य रूप से पृथक्करण किया जाना है, ताकि अलग-अलग प्रकार के कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण और सुरक्षित निपटान सुनिश्चित किया जा सके।

उन्होंने बताया कि पहली श्रेणी गीले कचरे की है, जिसमें जैविक रूप से अपघटित होने वाला रसोई, भोजन और अन्य जैविक कचरा शामिल है। दूसरी श्रेणी सूखे कचरे की है, जिसमें कागज, गत्ता, प्लास्टिक, कांच और धातु जैसी पुनर्चक्रण योग्य सामग्री शामिल होगी। तीसरी श्रेणी स्वच्छता संबंधी कचरे की है, जिसमें इस्तेमाल किए गए डायपर, सैनिटरी तौलिये और पैड शामिल हैं। ऐसे कचरे को निर्माताओं अथवा ब्रांड द्वारा उपलब्ध कराए गए पाउच या पैकिंग सामग्री में सुरक्षित रूप से लपेटकर ही सौंपना आवश्यक होगा। चौथी श्रेणी विशेष सावधानी वाले कचरे की है, जिसमें सीएफएल बल्ब, फ्लोरोसेंट ट्यूब, समाप्त हो चुकी दवाइयां, पेंट के डिब्बे, इस्तेमाल की गई सिरिंज, टूटे हुए पारे वाले थर्मामीटर और बैटरियां शामिल हैं।

सदस्य सचिव ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत ने सिविल अपील संख्या 6174 of 2023 में 18 अगस्त, 2026 को पारित आदेश के माध्यम से ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2026 के क्रियान्वयन की स्थिति की निगरानी की है। उन्होंने प्रदेश के सभी नागरिकों, संस्थानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, सरकारी विभागों, स्कूलों, स्थानीय निकायों तथा थोक कचरा उत्पादकों से इन नियमों के प्रभावी अनुपालन में सहयोग देने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्रोत पर कचरे का उचित पृथक्करण, उसका वैज्ञानिक प्रसंस्करण और सुरक्षित निपटान ही स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि कचरे को जलाना, जमीन में दबाना, खुले में फेंकना अथवा नालियों, जल स्रोतों या खुले सार्वजनिक स्थानों पर डालना कानून के तहत सख्त रूप से प्रतिबंधित है। ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2026 के नियम 4 तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A(g) के तहत प्रत्येक व्यक्ति, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, स्कूल और सरकारी विभाग का मौलिक कर्तव्य है कि वह कचरे का स्रोत पर पृथक्करण करे और उसे उचित प्रसंस्करण एवं निपटान के लिए सुरक्षित रूप से सौंपे।

प्रेस वार्ता में बताया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में जिला उपायुक्तों को स्थानीय निकायों के समन्वय से छह सप्ताह के भीतर थोक कचरा उत्पादकों (Bulk Waste Generators-BWGs) की पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं। थोक कचरा उत्पादकों की पहचान पूरी होने के बाद स्थानीय निकायों द्वारा चिन्हित सभी बीडब्ल्यूजी को औपचारिक लिखित नोटिस जारी किए जाएंगे। यदि कोई थोक कचरा उत्पादक ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2026 के अनुरूप कचरे का पृथक्करण, प्रसंस्करण अथवा प्रबंधन करने में विफल रहता है, तो जिला उपायुक्त के विशेष प्रकोष्ठ द्वारा बिजली और पानी की आपूर्ति अस्थायी रूप से काटने की कार्रवाई की जा सकती है।

सदस्य सचिव ने कचरा प्रबंधन व्यवस्था को घर-घर तक प्रभावी बनाने में विद्यार्थियों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने जानकारी दी कि स्कूल एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा ठोस कचरा प्रबंधन से संबंधित सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक मॉड्यूल को शैक्षणिक पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। विद्यार्थियों को “घरेलू पर्यवेक्षक” (Household Supervisors) के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि वे अपने परिवारों को घर में 100 प्रतिशत कचरा पृथक्करण के लिए प्रेरित कर सकें। इसके लिए समय-समय पर ऑडिट भी किए जाएंगे और इन ऑडिट की रिपोर्ट संबंधित जिला उपायुक्तों को प्रस्तुत की जाएगी।

प्रेस वार्ता में यह भी जानकारी दी गई कि कचरा प्रसंस्करण सुविधाओं का विस्तृत ऑडिट प्रतिदिन किया जाएगा। इन ऑडिट के दौरान स्रोत पर कचरे के पृथक्करण, कचरे के प्रसंस्करण, निपटान तथा कचरे के उपयोग की स्थिति का आकलन किया जाएगा। इसके साथ ही अंतरराज्यीय स्तर पर कचरे की आवाजाही की भी निगरानी की जाएगी, ताकि कचरे के प्रबंधन से संबंधित निर्धारित प्रावधानों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

बताया गया कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने 09 अप्रैल, 2026 को जारी अधिसूचना के माध्यम से राज्य स्तरीय समिति तथा जिला स्तरीय क्रियान्वयन समितियों का गठन किया है। इन समितियों को प्रदेश के सभी शहरी, ग्रामीण तथा विशेष अधिसूचित क्षेत्रों में ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन, निगरानी और प्रवर्तन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन व्यवस्थाओं के माध्यम से प्रदेश में कचरे के स्रोत पर पृथक्करण से लेकर उसके वैज्ञानिक प्रसंस्करण और सुरक्षित निपटान तक पूरी प्रक्रिया को प्रभावी बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रेस वार्ता का समापन अध्यक्ष की ओर से धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। इस अवसर पर प्रदेशवासियों से अपील की गई कि हिमाचल को स्वच्छ एवं टिकाऊ बनाए रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपने स्तर पर कचरे का सही पृथक्करण करे और निर्धारित व्यवस्था के माध्यम से ही कचरे का निपटान सुनिश्चित करे।
पेंशनरों के एरियर भुगतान को लेकर मुख्यमंत्री से सकारात्मक वार्ता, चरणबद्ध भुगतान का मिला आश्वासन : आत्माराम शर्मा

प्रदेश पेंशनर जॉइंट फ्रंट के प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर पेंशनरों की लंबित मांगों को प्रमुखता से उठाया। बैठक में प्रदेश के विभिन्न जिलों से लगभग 350 पेंशनरों ने भाग लिया। इस दौरान पेंशन एरियर, महंगाई भत्ते की बकाया किस्तों और अन्य वित्तीय लाभों को लेकर मुख्यमंत्री तथा वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा हुई।

पेंशनर जॉइंट फ्रंट के अध्यक्ष आत्माराम शर्मा ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2016 से 1 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के लंबित पेंशन एरियर के भुगतान का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। बैठक में मुख्यमंत्री के साथ वित्त सचिव, विशेष सचिव वित्त तथा मुख्यमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने पेंशनरों के बकाये का चरणबद्ध तरीके से भुगतान करने का आश्वासन दिया है।

आत्माराम शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2024 में जारी अधिसूचना के तहत विभिन्न श्रेणियों के पेंशनरों को वित्तीय लाभ दिए गए थे। इसके बाद 18 अगस्त को जारी अधिसूचना में भी पेंशनरों के लिए प्रावधान किए गए। हालिया बैठक में मुख्यमंत्री ने शेष बकाया राशि के भुगतान को लेकर आगे की प्रक्रिया पर चर्चा की और विभिन्न श्रेणियों के पेंशनरों को राहत देने का आश्वासन दिया।

उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में ‘रिमेनिंग’ और ‘बैलेंस’ शब्दों को लेकर कुछ विसंगतियां रह गई हैं। इस मामले को मुख्यमंत्री और वित्त सचिव के समक्ष उठाया गया है। सरकार ने इन विसंगतियों को दूर करने के लिए जल्द शुद्धि पत्र जारी करने का आश्वासन दिया है।

फ्रंट अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों का लगभग 15 प्रतिशत महंगाई भत्ता अभी बकाया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आगामी त्योहारों के अवसर पर मुख्यमंत्री महंगाई भत्ते की दो किस्तों की घोषणा कर पेंशनरों को राहत प्रदान करेंगे।

आत्माराम शर्मा ने पेंशनरों के विभिन्न संगठनों की गतिविधियों पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि पेंशनरों को अपनी मांगों के लिए शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन करने का अधिकार है और उनका संगठन भी सरकार के खिलाफ कई बार प्रदर्शन कर चुका है। उन्होंने पेंशनरों के मुद्दों को राजनीतिक गतिविधियों से अलग रखते हुए उनकी मांगों पर गंभीरता से चर्चा करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

उन्होंने बताया कि 17 दिसंबर 2025 को घुमारवीं में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने पेंशनरों से बातचीत करने का आश्वासन दिया था। इसके बाद फ्रंट के प्रतिनिधिमंडल की मुख्यमंत्री के साथ कई बार बैठकें हुई हैं। अंत में उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की कि अधिसूचना में रह गई अस्पष्टताओं को जल्द दूर कर लंबित वित्तीय लाभों के भुगतान की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए, ताकि प्रदेश के पेंशनरों को राहत मिल सके।
जाखू रोपवे में आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल, यात्रियों को सुरक्षित निकालने की प्रक्रिया का किया अभ्यास

शिमला। जाखू रोपवे में बुधवार सुबह आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मॉक ड्रिल आयोजित की गई। यह अभ्यास सुबह करीब 10 बजे शुरू हुआ, जिसमें स्थानीय प्रशासन के आह्वान पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, अग्निशमन विभाग और रोपवे की विशेषज्ञ टीम ने भाग लिया। मॉक ड्रिल में रोपवे के 20 कर्मचारी भी शामिल रहे।

जाखू रोपवे के प्रबंधक मदन शर्मा ने बताया कि इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य किसी भी आपातकालीन स्थिति में रोपवे में फंसे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने की प्रक्रिया का अभ्यास करना है। उन्होंने कहा कि यदि भविष्य में रोपवे में किसी तरह की तकनीकी समस्या आती है या यात्री बीच रास्ते में फंस जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में यात्रियों को सुरक्षित निकालने के लिए किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, इसी की तैयारी मॉक ड्रिल के माध्यम से की जा रही है।

उन्होंने बताया कि रोपवे में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए दो प्रकार की मॉक ड्रिल आयोजित की जाती हैं। स्थानीय प्रशासन के सहयोग से होने वाली मॉक ड्रिल हर छह महीने में आयोजित की जाती है, यानी वर्ष में दो बार इसका अभ्यास किया जाता है। इसके अतिरिक्त रोपवे प्रबंधन की ओर से हर महीने आंतरिक मॉक ड्रिल भी करवाई जाती है।

मदन शर्मा ने कहा कि मॉक ड्रिल के दौरान रोपवे को प्रदर्शन के उद्देश्य से रोका गया है। यदि आसपास मौजूद लोग रोपवे को बीच में रुका हुआ देख रहे हैं, तो उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह किसी वास्तविक आपातकालीन स्थिति के कारण नहीं, बल्कि सुरक्षा अभ्यास के तहत किया गया है।

उन्होंने कहा कि इस अभ्यास के माध्यम से यह जांचा जा रहा है कि आपातकालीन स्थिति में यात्रियों को सुरक्षित निकालने के लिए रोपवे की वैकल्पिक व्यवस्था और बचाव योजना कितनी प्रभावी है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों और बचाव दलों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना तथा किसी भी अप्रत्याशित परिस्थिति से निपटने की तैयारी को मजबूत करना है।
जाखू रोपवे में आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल, यात्रियों को सुरक्षित निकालने की प्रक्रिया का किया अभ्यास
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में तनाव के बाद SFI छात्र नेताओं के बैग की चेकिंग, धारदार हथियार मिलने से मचा हड़कंप
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में तनाव के बाद SFI छात्र नेताओं के बैग की चेकिंग, धारदार हथियार मिलने से मचा हड़कंप
शिमला, 23 सितंबर। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में बुधवार को एक बार फिर तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली। विश्वविद्यालय के लॉ विभाग में SFI से जुड़े कुछ छात्र नेताओं और अन्य छात्रों के बीच झड़प होने की जानकारी सामने आई है। घटना की सूचना मिलने के बाद विश्वविद्यालय सुरक्षा के डीएसपी गौरी शंकर मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया।
घटना के बाद कुछ छात्र नेता विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय पहुंचे। यहां सुरक्षा अधिकारियों की मौजूदगी में उनके बैग की चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान कुछ छात्र नेताओं के बैग से धारदार हथियार मिलने की बात सामने आई है, जिसके बाद विश्वविद्यालय परिसर में हड़कंप की स्थिति बन गई।
इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें डीएसपी गौरी शंकर छात्रों से पूछताछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में कुछ छात्र नेता यह दावा करते नजर आ रहे हैं कि जिस बैग से धारदार हथियार बरामद हुए हैं, वह किसी अन्य छात्र का है। हालांकि, पूछताछ के दौरान छात्रों की ओर से दिए गए जवाबों को लेकर भी सवाल उठे हैं।
मामले की सूचना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए संबंधित छात्र नेताओं को गिरफ्तार कर केस दर्ज किया है। पुलिस अब पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। जांच में लॉ विभाग में हुई झड़प के कारणों के साथ-साथ बैग में मिले धारदार हथियारों के संबंध में भी तथ्यों को खंगाला जा रहा है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि हथियार बैग में कैसे पहुंचे और घटना के दौरान उनकी भूमिका क्या थी।
विश्वविद्यालय परिसर में हुई इस घटना के बाद छात्र सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। फिलहाल पुलिस की जांच के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में तनाव के बाद SFI छात्र नेताओं के बैग की चेकिंग, धारदार हथियार मिलने से मचा हड़कंप
शिमला, 23 सितंबर। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में बुधवार को एक बार फिर तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली। विश्वविद्यालय के लॉ विभाग में SFI से जुड़े कुछ छात्र नेताओं और अन्य छात्रों के बीच झड़प होने की जानकारी सामने आई है। घटना की सूचना मिलने के बाद विश्वविद्यालय सुरक्षा के डीएसपी गौरी शंकर मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया।
घटना के बाद कुछ छात्र नेता विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय पहुंचे। यहां सुरक्षा अधिकारियों की मौजूदगी में उनके बैग की चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान कुछ छात्र नेताओं के बैग से धारदार हथियार मिलने की बात सामने आई है, जिसके बाद विश्वविद्यालय परिसर में हड़कंप की स्थिति बन गई।
इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें डीएसपी गौरी शंकर छात्रों से पूछताछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में कुछ छात्र नेता यह दावा करते नजर आ रहे हैं कि जिस बैग से धारदार हथियार बरामद हुए हैं, वह किसी अन्य छात्र का है। हालांकि, पूछताछ के दौरान छात्रों की ओर से दिए गए जवाबों को लेकर भी सवाल उठे हैं।
मामले की सूचना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए संबंधित छात्र नेताओं को गिरफ्तार कर केस दर्ज किया है। पुलिस अब पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। जांच में लॉ विभाग में हुई झड़प के कारणों के साथ-साथ बैग में मिले धारदार हथियारों के संबंध में भी तथ्यों को खंगाला जा रहा है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि हथियार बैग में कैसे पहुंचे और घटना के दौरान उनकी भूमिका क्या थी।
विश्वविद्यालय परिसर में हुई इस घटना के बाद छात्र सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। फिलहाल पुलिस की जांच के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
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अल्पसंख्यक समुदाय के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध: मनोज कुमार*

केलांग, 23 सितम्बर, 2026। हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम द्वारा जिला लाहौल-स्पीति की अल्पसंख्यक आबादी को निगम की विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से केलांग स्थित जनजातीय संग्रहालय के सभागार में जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर की अध्यक्षता निगम के प्रबंध निदेशक मनोज कुमार ने की।

इस अवसर पर मनोज कुमार ने कहा कि निगम का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वारा प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदायों—मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी एवं जैन—को स्वरोजगार एवं आय सृजन गतिविधियों के लिए कम ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी इन समुदायों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए वित्तीय सहयोग प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि दिव्यांगजन भी निगम की कम ब्याज दर वाली ऋण योजनाओं का लाभ उठाकर अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए अधिकतम 20 लाख रुपये तथा विदेश में उच्च शिक्षा के लिए अधिकतम 30 लाख रुपये तक का ऋण 3 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जाता है। इसके लिए परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक वाहन, होम स्टे, जनरल स्टोर, ढाबा तथा कृषि एवं बागवानी गतिविधियों के लिए भी ऋण सुविधा उपलब्ध है। इच्छुक व्यक्ति तहसील कल्याण अधिकारी अथवा जिला कल्याण अधिकारी के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

तहसील कल्याण अधिकारी केलांग सुनील कुमार ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सामाजिक सुरक्षा पेंशन, स्वर्ण जयंती आश्रय योजना, अंतर्जातीय विवाह योजना, दिव्यांग विवाह सहायता योजना तथा नशा मुक्त भारत अभियान की जानकारी दी।

इस अवसर पर सीएल शर्मा, प्रबंधक, अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, ईश्वर शर्मा, क्षेत्रीय सहायक, ग्राम पंचायत केलांग के प्रधान प्रेम थर्वस सहित विभिन्न पंचायतों के प्रधान एवं महिला मंडलों की सदस्य उपस्थित रहीं।
SSP शिमला का विद्यार्थियों से आत्मीय संवाद, नशे से दूर रहने का दिया संदेश

शिमला, 23 सितंबर। SSP शिमला श्री गौरव सिंह, IPS ने 22 सितंबर 2026 को GSSS मतियाना के विद्यार्थियों के साथ आत्मीय एवं संवादात्मक मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों के साथ सहज माहौल में बातचीत करते हुए उनके सपनों, लक्ष्यों और भविष्य की योजनाओं को जाना तथा जीवन में सकारात्मक सोच और सही दिशा के महत्व पर चर्चा की।

संवाद के दौरान विद्यार्थियों के साथ नशे के बढ़ते खतरे और इसके दुष्प्रभावों को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई। SSP शिमला ने विद्यार्थियों को नशे से पूरी तरह दूर रहने के लिए प्रेरित किया और कहा कि युवा न केवल स्वयं नशे से बचें, बल्कि अपने साथियों को भी नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करें। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना दृढ़ इच्छाशक्ति और सकारात्मक सोच के साथ करना चाहिए।

SSP शिमला श्री गौरव सिंह ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा और रचनात्मक क्षमता समाज की सबसे बड़ी ताकत है। इस ऊर्जा का उपयोग नशे जैसी बुराइयों में नहीं, बल्कि शिक्षा, खेल, अनुशासन और समाज के लिए सकारात्मक कार्यों में किया जाना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें हासिल करने के लिए निरंतर मेहनत करने तथा अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए सकारात्मक गतिविधियों से जुड़ने का संदेश दिया।

उन्होंने पहाड़ी अंदाज में विद्यार्थियों को नशे के खिलाफ मजबूत संदेश देते हुए कहा कि नशे की जानलेवा सौदेबाजी से खुद को और अपने साथियों को मजबूती से बचाएं तथा अपनी पूरी ताकत से इसका बहिष्कार करें। नशा चाहे किसी भी प्रकार का हो, उसका नामोनिशान मिटाने का संकल्प लें।

SSP शिमला ने विद्यार्थियों को यह भी संदेश दिया कि किसी भी प्रकार का नशा व्यक्ति के स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवार और भविष्य को प्रभावित करता है। ऐसे में युवा वर्ग को जागरूक रहकर स्वयं भी इससे बचना चाहिए और समाज में भी नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए।

इस अवसर पर विद्यार्थियों ने भी उत्साहपूर्वक संवाद में भाग लिया और विभिन्न विषयों पर अपने प्रश्न एवं विचार साझा किए। विद्यार्थियों ने SSP शिमला के साथ खुलकर बातचीत की और नशे से बचाव सहित भविष्य से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। संवाद के माध्यम से विद्यार्थियों को सकारात्मक सोच, लक्ष्य के प्रति समर्पण और नशामुक्त जीवन का महत्वपूर्ण संदेश मिला।
मोटर व्हीकल निरीक्षक के स्थानांतरण के चलते वाहनों की पासिंग एवं ड्राइविंग टेस्ट स्थगित

केलांग...23 सितम्बर,2026....पंजीयन एवं अनुज्ञापन अधिकारी लाहौल एवं उदयपुर जिला लाहौल एवं स्पीति कुनिका ऐकर्स ने जानकारी देते हुए बताया कि  उपमण्डल उदयपुर और उपमण्डल लाहौल मे सितम्बर माह की गाड़ियों की पासिंग और ड्राइविंग टैस्ट की तिथि 24 और 25 सितम्बर, 2026 को निर्धारित की गई थी जोकि मोटर व्हीकल निरीक्षक के स्थानान्तरण के कारण आगामी तिथि के निर्धारण तक स्थगित कर दी गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि आगामी तिथि के संबंध में शीघ्र सूचना जारी कर दी जायेगी।