कोर्ट ने चिट्ठा रखने के आरोपीयों को कठोर कारावास की सजा सुनाई है। शनिवार दोपहर बाद 3 बजे अपर जिला व सैशन न्यायाधीश बलवंत सिंह ने निर्णय सुनाते हुए मनीष व सूबे सिंह को अवैध चिट्ठा रखने में आरोपी मानते हुए अपराध अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराए गए अपराध में 6, 6 वर्ष कठोर कारावास की सजा व 60, 60 रुपयों के अर्थदंड से दंडित किया है।