औरैया: दिबियापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने आठ साल बाद आजीवन कारावास की सजा दी
थाना दिबियापुर क्षेत्र अंतर्गत आठ साल पुराने किशोरी काे बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने गुरुवार दोपहर करीब साढ़े 12 बजे फैसला सुनाया। विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने दोषी दीपू उर्फ लल्ला को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। उस पर 45 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी कर रहे