हापुड़ न्यायालय ने वर्ष 2020 में थाना सिंभावली पर पंजीकृत हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी नूर हसन को सजा सुनाकर दंडित किया है न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास सजा सुनाई है और साथ ही न्यायालय ने अभियुक्त पर 5 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है थाना सिंभावली पुलिस भी तभी से प्रभावी पैरवी करने में जुटी हुई थी।