सूरतगढ़: ऑनर किलिंग के आरोपी को आजीवन कारावास, अवैध संबंधों के चलते 2018 में हथौड़े से की थी हत्या, 1 लाख का जुर्माना भी लगा
सूरतगढ़ में ऑनर किलिंग के एक मामले में आरोपी मोहनलाल को धारा 302 में आजीवन कारावास व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही धारा 450 में 10 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया। अपर लोग अभियोजक संजय सोढा ने गुरुवार दोपहर बताया कि मामला 2018 में किशनपुरा ढाणी निवासी रामपाल की हत्या से जुड़ा है। निर्णय के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया।