बक्सर: सरकारी स्थलों पर अवैध होर्डिंग लगाने पर होगी सख्त कार्रवाई: सहिला, डीएम बक्सर
Buxar, Buxar | Jan 4, 2026 बक्सर जिलाधिकारी साहिला ने स्पष्ट किया है कि सरकारी भवनों, परिसरों, सड़क किनारे, बिजली के खंभों, पुल-पुलियों, सरकारी दीवारों, चौक-चौराहों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर बिना अनुमति किसी भी प्रकार के होर्डिंग, फ्लेक्स, बैनर, पोस्टर अथवा प्रचार सामग्री लगाना पूर्णतः प्रतिबंधित है।यह अपराध बिहार प्रिवेंशन ऑफ़ डिफेंसमेन्ट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1987 के अंतर्गत शामिल है