चित्तौड़गढ़: प्रताप नगर के शख्स को अधिवक्ता से ₹300000 उधार लेने के बाद चेक बाउंस में कोर्ट ने 1 साल कारावास और अर्थदंड सुनाया
चेक बाउंस के एक मामले में न्यायालय ने एक शख्स को दोषी करार दिया. अभियुक्त क़ो कारावास के साथ अर्थ दंड सुनाया गया. मामला अधिवक्ता ललित कुमार झंवर से जुड़ा है. परिचित होने के कारण श्री राम कॉलोनी, प्रतापनगर निवासी अशोक कुमार पुत्र हरि बल्लभ शर्मा 11 जून 2020 अधिवक्ता ललित कुमार झंवर से ₹300000 उधार ले गया.