न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सरफराज़ नवाज़ द्वारा चेक अनादरण के दो अलग-अलग मामलों में अभियुक्त जितेन्द्र गर्ग पिता कालू गर्ग निवासी केशरियावाद तह.धरियावद को परिवादी दिलीप कुमार साहू के प्रकरण में 1 वर्ष का साधारण कारावास एवं राशि 3,80,000 रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं एक अन्य प्रकरण में परिवादी सैयद मोहम्मद फारूख के प्रकरण में 06 माह का।