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तेज रफ्तार किसी हादसे या मौत का कारण बन सकता है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 183 (1)(I) के तहत तेज गति से वाहन चलाने पर पहली बार में 1000 और दूसरी बार में ₹2000 दंडनीय जुर्माना है। - Jodhpur News