बलरामपुर: दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने सुनाया आजीवन कारावास, ₹25 हजार का लगाया अर्थदंड
सोमवार 26 मई शाम 4:00 दुष्कर्म के आरोपी सोनू यादव पुत्र रामसागर अकबरपुर खुर्द थाना ललिया जनपद बलरामपुर को न्यायालय ने सुनाया आजीवन कारावास 25 हजार का लगाया अर्थदंड 7 जुलाई 2023 में थाना ललिया में आरोपी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ था जिन पर मुकदमा अपराध संख्या 188 / 2023 धारा 376 323 व 3(2)V sc/st चल रहा था आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय के द्वारा सजा सुनाया गया