बड़वानी तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती रेखा आर चंद्रवंशी द्वारा पारित अपने फैसले में अपनी चचेरी बहन से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष के सश्रम कारावास व ₹2500 जुर्माने से दंडित किया है। जनसंपर्क कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक घटना 15 फरवरी 2025 की है। मामले में पुलिस थाना जुलवानिया ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया था।