जगदीशपुर: विशेष उत्पाद न्यायालय 2 में शराब बिक्री मामले में अरविंद मंडल को 7 साल की सजा
भागलपुर के विशेष उत्पाद न्यायालय 2 में न्यायाधीश शिव कुमार शर्मा जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश 12 में नाथ नगर थाना कांड संख्या 328 / 22 एवं विशेष उत्पादवाद संख्या 5708/ 22 में आरोपी अरविंद मंडल को दोषी करार दिया अदालत ने उसे 7 साल की कठोर सजा और एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है यदि जूर्माना की राशि नहीं चुकाई गई तो 6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी