मंदसौर: किराएदार की जानकारी थाने पर देना अब ज़रूरी नहीं, नहीं देने पर होगी कार्रवाई
मंदसौर कलेक्टर अदिति गर्ग ने सराय अधिनियम 1867 के तहत नया आदेश जारी किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और पशुपतिनाथ मंदिर क्षेत्र सहित पूरे जिले में प्रभावी रहेगा। CCTV में साफ दिखना चाहिए चेहरा कलेक्टर ने अपने आदेश में लिखा कि सभी प्रतिष्ठानों को अपने यहां CCTV कैमरे इस तरह लगवाने होंगे कि गेस्ट का चेहरा साफ दिखे।