थाना पाटी के अपराधिक प्रकरण में एक आरोपी की जमानत उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर द्वारा निरस्त कर दिया। वर्ष 2021 में धारा 34/2 आबकारी एक्ट में आरोपी रंदेश(26) पिता ठेबड़ा निवासी उमरबारी फलिया लेखडा को उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर द्वारा 07 जून 2021 को जमानत पर रिहा किया था। जमानत अवधि के दौरान आरोपी ने पुनः 2024 में अपराध किया। अब जमानत निरस्त कर जेल भेज दिया।