पंचायत परिसीमन नहीं होने से बोधगया प्रखंड में पंचायत जनप्रतिनिधियों में नाराजगी है।मुखिया संघ के अध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने रविवार की दोपहर 3 बजे बताया कि प्रत्येक 10 वर्षों में जनगणना के आधार पर पंचायत परिसीमन,उसके बाद आरक्षण और वार्डो का गठन करना 73 वें संविधान संशोधन के तहत अनिवार्य है।परिसीमन नहीं होने पर इसे संविधान का उल्लंघन बताया है।