जिला न्यायालय में शनिवार को 4 आरोपियों को सजा सुनाई गई है। दोषी आरोपियों का नाम पुष्पेंद्र उर्फ पप्पू, शिवा देवी, टीकम सिंह और गुड्डू है। आरोपी नगला मैइया के रहने वाले हैं। कोर्ट ने आरोपियों को अमांपुर थाना पर दर्ज मारपीट के मामले में दोषी मानते हुए प्रत्येक पर ₹2800 कुल ₹11200 का जुर्माना लगाया है।