लाडपुरा: रामपुरा थाना इलाके में पत्नी और छह माह के पुत्र की कुल्हाड़ी से हत्या के दोषी को फाँसी और 50 हजार का जुर्माना
Ladpura, Kota | Jan 23, 2026 न्यायालय अपर सेशन यायाधीश क्रम-2 के न्यायाधीश सरित पाकड़ ने रामपुरा कोतवाली थाना क्षेत्र में पत्नी व छह माह के मासूम बालक की कुल्हाड़ी से नृसंग हत्या करने के दोषी को शुक्रवार को शाम 5 बजे फांसी की सजा व 50 हजार रुपए जुर्माना की सजा से दण्डित किया है। अपर लोक अभियोजक भारत सिंह आसावत ने बताया कि प्रकरण के तथ्यों के अनुसार 1 जून 2021 को फरियादी प्रदीप कुमार ने