अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-वन कुमार क्रांति प्रसाद की अदालत ने मंगलवार को जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट मामले में पांच लोगों को आईपीसी की धारा 307 एवं 504 में बरी किया एवं अन्य धाराओं में अधिकतम एक-एक साल की साधारण सजा सुनाई और कुल 50,000 का जुर्माना किया। न्यायालय ने आईपीसी की धारा 325 में सभी को एक साल की सजा एवं 10000 रुपया जुर्माना।