नैनीताल: HC ने आरा मशीनों के मामले में सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार से प्रतिबंधित आरा मशीनों की सूची पेश करने को कहा
हाईकोर्ट ने आरा मशीनों के मामले में सुनवाई करते हुए सोमवार को प्रदेश सरकार से ऐसी आरा मशीनों की सूची पेश करने को कहा है जो प्रतिबंधित वन क्षेत्र से दस किमी की दूरी के अंदर मौजूद हैं।मुखय न्यायाधीश जी0 नरेंदर और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने आरा मशीनों के स्थानांतरण को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश जारी किये। याचिकाकर्ता की ओर से